छ.ग. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना । CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna

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दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे  CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna  के बारे में। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है, इसका लाभ किसे मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे कितनी राशि मिलती है। इस तरह से उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे इसके लिए इस आर्टिकल को पूरे अंत तक जरूर पढ़िए।

योजना का उद्देश्य

अधिनियम 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के नि:शक्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निशक्तता के कारण मेघावी नि:शक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले नि:शक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है

योजना हेतु पात्रता

  • 1. 40% या उससे अधिक अधिक हो।
  • 2. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
  • 3. जिला अंतर्गत माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में निशक्तजन की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो।
  • 4. आईटीआई पॉलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कला वाणिज्य एवं विज्ञान में नियमित विद्यार्थी हो।अथवा
  • 5. चिकित्सा तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी हो।
    उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर वाले समस्त छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ

  • 1. जिले में माध्यमिक परीक्षा दसवीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले निशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि के रुपए 2000 एकमुश्त दिया जाता है।
  • 2. जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बारहवीं में सर्वाधिक अंक पाने छात्र छात्रा को राशि रुपए 5000 एकमुश्त दिया जाता है।
  • 3. आईटीआई पॉलिटेक्निक स्नातक एवं स्नातकोत्तर ( कला वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राखी रुपए 6000 प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।
  • 4. चिकित्सा तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि रुपए 12000 प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • 1. माध्यमिक परीक्षा एवं उत्तर माध्यमिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले निशक्त व्यक्तियों को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • 2. छत्तीसगढ़ राज्य में मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के उपरांत बोर्ड द्वारा जारी अंतिम प्रवीण्य सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
  • 3. विभिन्न बोर्ड से अंतिम प्रवेश सूची जारी होने के उपरांत संयुक्त संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण अपने जिले के उत्तर निशक्त जनों की सूची प्राप्त कर एकीकृत प्रवेश सूची तैयार करते हैं एवं दावा आपत्ति भी आमंत्रित करते हैं।
  • 4. आईटीआई पॉलिटेक्निक स्नातक एवं स्नातकोत्तर कला वाणिज्य एवं विज्ञान चिकित्सा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है।
  • 5. आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ ऑफलाइन आवेदन संयुक्त उपसंचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
  • 6. निशक्त जनों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निशक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • 7. सर्वाधिक अंक पाने वाले निशक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते समय उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • 8. आईटीआई पॉलिटेक्निक स्नातक व स्नातकोत्तर कला वाणिज्य एवं विज्ञान चिकित्सा तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर निमित्त अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु महाविद्यालय संस्था के प्राचार्य प्रमुख से निर्मित छात्र होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • 9. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को उतने ही वर्ष की प्रोत्साहन राशि उतने वर्ष का दिया जाता है जितनी वर्ष का पाठ्यक्रम होता है।

राशि प्राप्त कैसे होती है

आवेदन प्राप्ति की 30 दिन के अंदर कार्यवाही पूर्ण किया जाता है तथा प्रति वर्ष समारोह पूर्वक सर्वाधिक अंक पाने वाले नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता राशि चेक के माध्यम से जिले के कलेक्टर के द्वारा प्रदान किया जाता है।

विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg samaj kalyan vibhag लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गए चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं।

CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna

2. आप आपके सामने समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का होमपेज दिखाई देगा यहां तीसरे नंबर पर सेवाएं लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आने के बाद आप कार्यक्रम और योजनाएं में आ जाइए उसके बाद तीसरे नंबर पर नि:शक्त कल्याण उसके अंदर क्षितिज अपार संभावनाएं लिखा हुआ दिखाई देगा उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं।

CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna


3. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि की जानकारियां दिखाई देंगे यहां नीचे विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं।

CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna

 

4. अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने इस योजना से संबंधित विभागीय जानकारी के डेट में मिल जाएगी। नीचे चित्र में देख सकते हैं।आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं व अपने संबंधित को भी इसका लाभ दिलाने में सहयोग कर सकते है।

CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna

 

विभागीय जानकारी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी

उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना की सामान्य जानकारी

आर्टिकल नाम

छ.ग. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना । CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna
उदेश्य

दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय 

लाभार्थी

दिव्यांग छात्र/छात्रा

साल

2023

हेल्पलाइन नंबर संपर्क 

फ़ोन न. – 0771-2277901

हेल्पलाइन न. – 155-326

टोल फ्री न. – 1800-233-8989

ऑफिसियल वेबसाइट

https://sw.cg.gov.in

योजना

छत्तीसगढ़ राज्य

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?
दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिव्यांग छात्र छात्रों को जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

2.दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कितनी राशिफल मिलती है?

दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत दिए जाने वाले राशि की जानकारी ऊपर हमने इस आर्टिकल में बताया है कृपया उसका अवलोकन कर लीजिए।

3.दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता क्या है?
इसके अंतर्गत कक्षा दसवीं बारहवीं स्नातक व स्नातकोत्तर की दिव्यांग छात्र /छात्रा जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होनी चाहिए। तथा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होनी चाहिए।

4.दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन कहां करें?
इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर जिला कार्यालय उपसंचालक पंचायत समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

5.दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड कैसे करें?
दिव्यांग उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड कर रहे तू इसके ऑफिशल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप को Fallow करके आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।

Google में कैसे खोजें CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna

निम्न तरीके से TagLine गूगल पर सर्च करके आप हमारे पोस्ट पर आ सकते हैं

तो दोस्तों उम्मीद है  उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना से संबंधित हमारे आर्टिकल CG Uchch Siksha Protsaha Rashi Yojna में बताई गई सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना की जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपकी नजर में कोई दिव्यांग ‍है तो आप उनकी सहायता के लिए यह जानकारी उन्हें बता सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं।

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आपके लिए सुझाव

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