विषय सूची
- 1 दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना
- 2 योजना का उद्देश्य
- 3 हितग्राहियों की पात्रता
- 4 मिलने वाले लाभ
- 5 आवेदन की प्रक्रिया
- 6 चयन प्रक्रिया
- 7 दिव्यांग छात्रवृत्ति की भुगतान प्रक्रिया
- 8 विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
- 9 विभागीय जानकारीे देेखने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी
- 10 दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की सामान्य जानकारी
- 11 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 12 आपके लिए सुझाव
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना
दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे CG Divyang Chhatravitti Yojna 2023-24 के बारे में| दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना क्या है, इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आवेदन कैसे भरना होगा। कितनी राशि सूचना के अंतर्गत दिया जाता है और इसकी पात्रता क्या है इस तरह से दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की संपूर्ण जाने इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें
योजना का उद्देश्य
दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें शासन छात्रवृत्ति के द्वारा प्रदान कर सहयोग प्रदान करना है।
हितग्राहियों की पात्रता
- 1.छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- 2.दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- 3.शाला/ महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो।
- 4.पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है |
मिलने वाले लाभ
- 1.कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 150 रूपये
- 2.कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक 170 रूपये।तथा
- 3.11कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक 190 रूपये
- 4. पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
उक्त कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांगजन छात्रों को प्रतिमाह जो शासन के द्वारा निर्धारित राशि है प्रदान की जाती है।
आवेदन की प्रक्रिया
- 1. आवेदन मंगवाने हेतु समाचार पत्रों तथा विभागीय वेबसाइट www.sw.cg.gov.in एवं केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट www.disabilityffairs.gov.in में विज्ञापन प्रकाशित की जाती है।
- 2. छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा साथ में आवश्यक दस्तावेज को भी अपलोड करना होगा केंद्रीय छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में तथा राज्य छात्रवृत्ति हेतु आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है। विद्यार्थी को एक आईडी प्राप्त होगी जो संपूर्ण शैक्षणिक अवधि के लिए मान्य होगी प्रतिवर्ष आवेदन को नवीनीकरण किया जावेगा नवीनीकरण हेतु आईडी से जानकारी को अपडेट करना होगा।
- 3. कक्षा 9वी तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को राज्य की अतिरिक्त सहायता के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी किंदरी छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर ही स्वता आवेदित माना जावेगा तथा केंद्रीय छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के तत्काल पश्चात राज्य छात्रवृत्ति की राशि संबंधित के खाते में अंतरित की जाएगी।
- 4. ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात प्रिंट आउट निकाल कर आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित संस्था साला महाविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा संबंधित संस्थाओं साला महाविद्यालय आवेदन में उल्लेखित आयोजन में तिथि दिव्यांग का प्रमाण पत्र कोर्स की मान्यता प्राप्त शुल्क आदि का परीक्षण एवं प्रमाणित कर जिले के संयुक्त उपसंचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण को अग्रेषित किया जाता है।
- 5. आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ अध्ययनरत संस्था शालाओं महाविद्यालयों में ऑफलाइन आवेदन मोड प्रस्तुत कर सकते हैं । जिसे संस्था प्रमुख प्रधान पाठक प्राचार्य के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है।
- 6. राज्य छात्रवृत्ति हेतु संस्थाएं साला महाविद्यालयों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में पंजीयन कराना होगा तथा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को अनुशंसा के साथ जिले के संयुक्त उपसंचालक समाज कल्याण को ऑनलाइन अग्रेषित करना होगा।
- 7. दिव्यांग जनों को गत परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाणपत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु संस्था प्रमुख प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा निर्मित ज्यादा होने का प्रमाण पत्र भी जारी करना होगा।
इस तरह से निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
चयन प्रक्रिया
- 1.जिला कार्यालय
- 2.पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत।
उक्त कार्यालय को दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के आवेदनों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है। यहां पात्र हितग्राही आवेदन स्वीकृत किया जाता है और उन्हें प्रतिमाह इस योजना की राशि दी जाती है तथा अपात्र आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।
दिव्यांग छात्रवृत्ति की भुगतान प्रक्रिया
- 1. आवेदक को आवेदन की समय से ही अपने अकाउंट बैंक खाता क्रमांक की जानकारी आईएफएससी कोड सहित उपलब्ध कर देनी चाहिए।
- 2. छात्रवृत्ति खाते के माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाती है यथासंभव सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
- 3. छात्रवृत्ति का भुगतान उसी तरह से नियमित रूप से होता है जिस तरह से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
- 4. ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर पर भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह अपडेट की जाती है।
विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg samaj kalyan vibhag लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गए चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं।
2. आप आपके सामने समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का होमपेज दिखाई देगा यहां तीसरे नंबर पर सेवाएं लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आने के बाद आप कार्यक्रम और योजनाएं में आ जाइए उसके बाद 4 नंबर पर दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना उसके अंदर लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
3. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की जानकारियां दिखाई देंगे यहां नीचे दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे” लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं।
4. अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने इस योजना से संबंधित विभागीय जानकारी मिल जाएगी। नीचे चित्र में देख सकते हैं।आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं व अपने संबंधित को भी इसका लाभ दिलाने में सहयोग कर सकते है।
विभागीय जानकारीे देेखने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना छत्तीसगढ़ | CG Divyang Chhatravitti Yojna 2023-24 |
उदेश्य |
दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना |
लाभार्थी |
दिव्यांग बच्चे |
साल |
2023 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क |
फ़ोन न. – 0771-2277901 हेल्पलाइन न. – 155-326 टोल फ्री न. – 1800-233-8989 |
ऑफिसियल वेबसाइट | |
योजना |
छत्तीसगढ़ राज्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 1. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना क्या है?
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन छात्रों को शासन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। - 2. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना में कितनी राशि मिलती है?
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना में
1. कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ₹150 प्रतिमाह।
2.कक्षा 6 से कक्षा 8 तक ₹170 प्रतिमाह।
3.कक्षा 9 से कक्षा 12 तक ₹190 प्रतिमाह। को दर से दिया जाता है। - 3. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना की पात्रता क्या है?
1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होनी चाहिए।
2. दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. शाला/ महाविद्यालय में नियमित छात्र होनी चाहिए। - 4. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पूरी तरह से भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/ जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। - 5. दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना हेतु हितग्राही का चयन कैसे होता है?
इस योजना का चयन जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण/ जनपद पंचायत के अधिकारी के द्वारा आवेदक के आवेदन की जांच कर शासन के नियम अनुसार चयन किया जाता है।
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?