छ.ग. श्रमिक पंजीयन में अब ठेकेदार का हस्ताक्षर जरुरी नहीं, आया नया नियम | CG Labour Naya Niyojan Dounload Kaise Kare 2024-25

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प्रस्तावना

दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे CG Labour Naya Niyojan Dounload Kaise Kare 2024-25 में | छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के अंतर्गत भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार हेतु पंजीयन करने के लिए अब श्रमिकों को कोई भी ठेकेदार या नियोजन का हस्ताक्षर नहीं करना पड़ेगा। कोई भी श्रमिक जो वर्ष में काम से कम 90 दिवस या उससे अधिक दिन तक कार्य किए हैं वह अपना पंजीयन शान द्वारा जारी नवीन सब घोषणा पत्र के माध्यम से कर सकते हैं इसमें हितग्राही का स्वयं का हस्ताक्षर होगा अब पूर्व में लगने वाले नियोजन या ठेकेदार आदि का हस्ताक्षर करना नहीं पड़ेगा।

इस आर्टिकल में आपको इसी की जानकारी मिलने वाला है श्रम विभाग में एक पंजीकृत मजदूर के रूप में पंजीयन करने के लिए शासन द्वारा जारी पत्र को आप स्वयं देख सकते हैं इसे कैसे देखेंगे और पंजीयन कैसे करेंगे इसकी पूरी जानकारी नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप बतायेंगे तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें और शासन के द्वारा जारी नए नियम के अनुसार आप भी एक श्रमिक हैं तो अपना श्रम कार्ड बनवा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ श्रमिक कार्ड क्या है

छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग द्वारा तरह के कार्ड बनाए जाते हैं एक असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल और दूसरा भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार।

श्रमिक कार्ड के लाभ

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत लगभग 30 प्रकार की योजना संचालित है इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिक के द्वारा लिया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न योजनाएं हैं:-

  • 1. मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना :- इसके अंतर्गत ₹20000 लाभ प्राप्त होता है।
  • 2. मिनीमाता महतारी जतन योजना :- इसके अंतर्गत श्रमिक के प्रथम दो बच्चे होने पर 20 हजार रुपये दोनो बच्चो के जन्म पर एक मुश्त राशि दिए जाते हैं।
  • 3. मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना :- इसके अंतर्गत श्रमिक के दोनों बच्चों को ₹1000 से लेकर 10000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • 4. मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना :- इसके अंतर्गत श्रमिक के दोनों बच्चों को ₹5000 से ₹100000 तक सहायता राशि दी जाती है।
  • 5. उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना :- इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिक के बच्चों को 1000 से 50000 तक राशि दिए जाते हैं।
  • 6. मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :- इसके अंतर्गत श्रमिक के दो अविवाहित पुत्री को कक्षा दसवीं उत्तीर्ण व 18 से 21 वर्ष के बीच होने पर ₹20000 की सहायता राशि दी जाती है।
  • 7. मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना :- इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की महिला वह 18 से 50 वर्ष की पुरुष श्रमिकों को एक नाग निशुल्क साइकिल या उसका निर्धारित दर राशि दिया जाता है।
  • 8. मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :- इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत महिला को एक लाख सिलाई मशीन निशुल्क या सिलाई मशीन हेतु निर्धारित राशि दी जाती है।
  • 9. मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना :- इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु की पंजीकृत श्रमिक को एक नाग औजार किट निशुल्क अथवा औजार किट हेतु निर्धारित राशि दिया जाता है।
  • 10. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :- इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को एक नाग सुरक्षा उपकरण किट निशुल्क अथवा सुरक्षा उपकरण किट हेतु निर्धारित राशि दिया जाता है।
  • 11. दीदी ई रिक्शा सहायता योजना :- इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला को ₹100000 की सहायता राशि दी जाती है।

इसी तरह से श्रम विभाग की अन्य योजना की जानकारी देखने के लिए लिंक में क्लिक कीजिए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन करने के लिए निम्न निर्देशों का पालन कीजिए :-

  • 1. आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड मुखिया का बैंक खाता चालू मोबाइल नंबर लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाएं।
  • 2. सीएससी सेंटर में सभी दस्तावेज जमा कर दें तथा भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार में पंजीकरण हेतु ऑनलाइन करवा लें।
  • 3. ऑनलाइन होने के पश्चात आपको आवेदन ऑनलाइन हो जन का पावती दिया जाएगा।
  • 4. दिए गए पावती नंबर से अपने आवेदन की जानकारी आप घर बैठे भी देख सकते हैं इसके लिए सीएससी सेंटर जाना नहीं पड़ेगा।
  • 5. आपका आवेदन संबंधित जिला कार्यालय श्रम विभाग से अप्रूवल होने के बाद आप अपना कार्ड घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं।
  • 6. अब उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको 90 दिवस इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि शासन के निर्देशानुसार कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका पंजीयन होने के बाद तीन माह अर्थात 90 दिवस पंजीयन पूर्ण होने के बाद ही योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

श्रमिक पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मैं पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी

  • 1. जिसका पंजीयन होना है उसका आधार कार्ड एवं परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
  • 2. जिसके नाम से पंजीयन होना है उसका बैंक खाता।
  • 3. चालू मोबाइल नंबर।
  • 4. स्वघोषणा पत्र (12 माह के अंदर कम से 90 दिवस कार्य करने का)।
  • 5. राशन कार्ड यदि हो तो। आदि

आईए जानते हैं शान द्वारा जारी नवीन स्वघोषणा पत्र डाउनलोड कैसे करेंगे

CG Labour Naya Niyojan Dounload Kaise Kare 2024-25

स्टेप 01. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल ओपन कीजिए यहां cg labour लिखकर सर्च।

स्टेप 02. अब आपके सामने सर्च रिजल्ट आएंगे। यहां सबसे नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक कीजिए।

स्टेप 03. अब आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का होम पेज खुल जाएगा यहां संसाधन वाले मेनू के अंदर योजनाओं लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा उसमें क्लिक कीजिए नीचे चित्र में देख लीजिए।

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स्टेप 04. अब आपके सामने मंडल द्वारा संचालित सभी योजनाएं दिखाई देंगे यहां किसी भी योजना के आखिरी में योजना आवेदन करें में क्लिक कीजिए। नीचे चित्र में देखें।

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स्टेप 05. अब आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा यहां नियोजन की संबंध में शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें लिखा हुआ ऑप्शन मिलेगा उसमें क्लिक कीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।

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स्टेप 06. अब आपके सामने शासन के द्वारा जारी पत्र पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएंगे, यहां तीसरे नंबर का पेज को प्रिंट आउट कर लीजिए,यही नवीन स्वघोषणा प्रमाण पत्र है। इसे 7 मार्च 2024 को जारी किया गया है अब से यही घोषणा पत्र लागू कर दिया गया है।

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तो दोस्तों इस तरह से अपने जाना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत नया स्वघोषणा पत्र आसानी से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें पंजीयन कैसे करेंगे।

योजना की सामान्य जानकारी

आर्टिकल नाम छ.ग. श्रमिक पंजीयन में अब ठेकेदार का हस्ताक्षर जरुरी नहीं, आया नया नियम | CG Labour Naya Niyojan Dounload Kaise Kare 2024-25
उदेश्य

संगठित कर्मकार मजदूर को लाभ प्रदान करना

लाभार्थी

छत्तीसगढ़  के मजदूर

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन 

साल

2024-25

हेल्पलाइन नंबर संपर्क पता

Labour Department Office EmailID and Contact Detail

Give feedback

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.)

Email: cglc2012@gmail.com

श्रमायुक्त कार्यालय संपर्क : 0771-2443515

मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र (Labour HelpLine Toll Free No.) : 0771-3505050

ऑफिसियल वेबसाइट https://cglabour.nic.in
राज्य छत्तीसगढ़

 

योजना से जुड़े सवाल जवाब

श्रमिक पंजीयन क्या है?

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत कोई भी मजदूर जो वर्ष में कम से कम 90 दिवस का कार्य किया हो इसका पंजीयन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। विशेष श्रमिक पंजीयन कहा जाता है।

श्रमिक कार्ड के लाभ क्या है?

इस आर्टिकल में ऊपर श्रमिक कार्ड के लाभ को बताया गया है जितनी भी योजनाएं श्रम विभाग के माध्यम से संचालित है उसे आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।

श्रमिक कार्ड कैसे बनवाएं?

इस आर्टिकल में बताए गए निर्देशानुसार सभी दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाए और वहां अपना आवेदन ऑनलाइन करवाने उसके बाद आपका आवेदन आपके संबंधित जिला कार्यालय से अप्रूवल किया जाएगा और आपका श्रमिक कार्ड बन जायेगा।

श्रमिक कार्ड कैसे मिलेगा?

आपका पंजीयन ऑनलाइन होने के पश्चात आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा। आपका आवेदन अप्रूवल होने के बाद आप अपने पंजीयन नंबर के माध्यम से आप अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

आपका आवेदन अप्रूवल होने के पश्चात पंजीयन दिनांक से लेकर 90 दिवस के बाद आप किसी भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना का पैसा कैसे मिलेगा?

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपके संबंधित जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से आपका आवेदन वेरीफाई किया जाएगा,तत्पश्चात पात्रता के अनुसार आपके योजना का राशि आपके बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे।

योजना का लाभ प्राप्त होने की जानकारी कैसे मिलेगी?

आपके द्वारा योजना का आवेदन करने की पश्चात आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा, इस आवेदन क्रमांक से आप समय-समय पर अपने आवेदन की जानकारी देख सकते हैं, योजना का स्टेटस में आपके आवेदन से संबंधित जानकारी आपको दिख जाएगी।

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