दोस्तों आज इस पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन पंजीयन fasal bima kaise kare best method से कैसे होना है| कहां करना है लास्ट तिथि कब तक है इन सभी की जानकारी नीचे पढ़ पाएंगे।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इसके अंतर्गत अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है ताकि उनके द्वारा किए गए कृषि कार्य में अगर नुकसान होता है तो उसको बीमा का लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री के द्वारा सभी किसानों को कृषि कार्य के अंतर्गत नुकसान होने पर भी लाभ देने के लिए इस योजना को संचालित किया गया है। लगातार इस योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं अगर आप भी अपने नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपना पंजीयन अवश्य कराएं।
विषय सूची
- 0.1 PMFB योजना का उद्देश्य
- 0.2 तो चलिए नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि fasal bima kaise kare best method से किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीयन होगा
- 0.3 स्टेप 07:-
- 1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रश्न/उत्तर
- 1.0.1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 में पंजीयन कराने के लिए अंतिम तिथी क्या है?:-
- 1.0.2 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन कहां कराएं?:-
- 1.0.3 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?:-
- 1.0.4 योजना का उद्देश्य क्या है? :-
- 1.0.5 योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि क्या होगी?:-
- 1.0.6 किसानों को कितने प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना होगा?:-
- 1.0.7 क्या PMFBY का आवेदन देश का कोई भी किसान कर सकता है?:-
- 1.0.8 पीएम फसल बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?:-
- 1.0.9 प्राकृतिक आपदा के कारण हुई बर्बाद फसल की रिपोर्ट किसान को कब तक देनी होगी?:-
- 1.1 इसे भी पढ़ें:- fasal bima kaise kare best method से
PMFB योजना का उद्देश्य
देश के कई ऐसे किसान है जिन्हे इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं मिल पाती और वह इन योजना का लाभ नहीं उठा पाते इसका यही उद्देश्य है की किसानो को इनके बारे में जानकारी देना ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ मिल सके और इसके अलावा मोदी सरकार का यह लक्ष्य भी है की वह किसानों की आय को दोगुना कर सके और उन्हें खेती करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन और बढ़ावा मिल सके जिससे कि वह अपना जीवन अच्छे से बिता सके।
योजना की लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार से है:-
- योजन के तहत प्राकृतिक आपदा जैसे तेज बर्फ-बारी, बाढ़, आंधी, तेज तूफ़ान एवं बारिश आदि से फसल बर्बाद होने पर किसानों को बीमा राशि दी जाती है।
- किसान भाइयों को अपनी फसलों का कुछ परसेंट भुगतान इंशोरेंस कंपनी को देना है जिसमे उन्हें खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% देना होगा ताकि भविष्य में उनकी फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई तो उन्हें 2,00,000 तक का बीमा मिल सके।
- भारतीय बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीएम योजना का संचालन करती है।
- यदि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो 15 दिन के अंदर किसान के खाते में क्लेम राशि पहुँच जाती है।
- योजना का आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन करने पर किसानों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
- हर साल 5.5 लाख से अधिक किसान योजना का आवेदन करते है। अगर किसान की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उन्हें 72 घंटे के अंदर किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी।
- अगर फसल किसी व्यक्ति ने नष्ट या बर्बाद की हो तो वह इसका लाभ नहीं ले पायेगा।
- योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जायेगा
- योजना के तहत खेत में बुवाई से कटाई तक का के काम का टाइम निर्धारित किया है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेगा?:-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन करने के लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यकता है:-
- 1. आधार कार्ड
- 2. बैंक पासबुक
- 3. मोबाइल नंबर
- 4. बी 1
- 5. ऋण पुस्तिका क्रमांक
- 6. अगर गिरवी जमीन में फसल बोया गया हो तो सहमती
यहां हम लोक सेवा केंद्र(csc) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑनलाइन करने की विधि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं नीचे ध्यान से पढ़ सकते है और किसानों का पंजीयन आसानी से कर सकते हैं।
तो चलिए नीचे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि fasal bima kaise kare best method से किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीयन होगा
स्टेप 01:- fasal bima kaise kare best method
सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना होगा यहां pmfby लिखकर सर्च कर देना होगा जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार एक पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले नंबर पर PradhanMantri Fasal Bima Yojana – Crop Insurance | PMFBY लिखा हुआ दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दीजिए।नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को क्लिक करके देख सकते है।
स्टेप 02:-
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस योजना का ऑफिशल वेबसाइट होम पेज खोलकर आपके सामने आ जाएगा जिसमें सीएससी लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर scs login लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाए गए हैं चित्र को क्लिक करके देख सकते हैं।
स्टेप 03:-
लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें राज्य 2021 खरीफ pradhan mantri fasal bima yojana के सामने चेक कर दीजिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया हैं चित्र को क्लिक करके देख सकते हैं।
स्टेप 04:-
जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफ्रेंस दिखाई देगा नीचे चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं यहांApplication Form पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 05:-
जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक वेरीफिकेशन करना है जिसमें किसान की बैंक की जानकारी सही सही भर लीजिए और नीचे check bank details & continue क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को क्लिक करके देख सकते हैं।
स्टेप 06:-
अब जैसे इसमें की करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जिसमें former details को सही तरीके से भरना है जिसमें किसान का नाम पासबुक में जैसा है फिर आधार में जैसा नाम है वैसा नाम भरना है फिर आधार नंबर डालकर वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे रिलेटिव नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, लिंग, किसान owner, किसान का प्रकार छोटा किसान है या बड़ा बड़ा। आदि जानकारी भरने के बाद नीचे नॉमिनी डिटेल की जानकारी भी भर दे और नीचे से save & continue में क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को क्लिक करके देख सकते हैं।
स्टेप 07:-
अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा जिसमें crop details में राज्य, जिला, तहसील, आर आई सरकल, ग्राम पंचायत व ग्राम का चयन कर लें। अब नीचे paddy- IR का चयन कर लेना है और धान बुवाई का दिनांक पर्ची का नंबर खसरा नंबर सभी को भर लीजिए।
नोट:- अगर एक से अधिक जमीन है उनसे भी जमीन की जानकारी नीचे +add crop or servey member for insurance में क्लिक करके बारी-बारी ऐड कर लीजिए।
स्टेप 08:-
अब नीचे दस्तावेज को अपलोड करना है जिसमें 2 दस्तावेज अनिवार्य है बैंक पासबुक और b1 आप चाहे तो पर्ची को भी स्कैन करके अपलोड कर सकते है । अगर किसी व्यक्ति का जमीन गिरवी रखे हैं तो उस जमीन की सहमति पत्र अपलोड कर सकते हैं।
नोट:- जा रहे सभी दस्तावेज jpg format में 2 MB से नीचे ही अपलोड होगा। बारी-बारी सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए।
स्टेप 09:-
अब जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा जिसमें अपना सीएससी पासवर्ड और तीन डालकर पेमेंट कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाए गए हैं चित्र को क्लिक करके देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रश्न/उत्तर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 में पंजीयन कराने के लिए अंतिम तिथी क्या है?:-
वैसे तो जुलाई माह तक इसमें पंजीयन की अंतिम समय रहता है। लेकिन वर्तमान में 15 जुलाई 2021 तक है।शासन के निर्देशानुसार इसे और भी बढाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन कहां कराएं?:-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीयन कराने के लिए निम्न स्थानों से कराए जा सकते हैं:-
- 1. निकटतम राष्ट्रीय कृत बैंक शाखा
- 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 3.जिला सहकारी बैंक
- 4.प्राथमिक सहकारी समिति
- 5.लोक सेवा केंद्र(csc) आदि।
आजकल सभी गांव में लोक सेवा केंद्र(csc) उपलब्ध है यहां से सभी किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?:-
यदि किसान भाइयों की फसल किसी भी प्रकार से प्राकृतिक(नेचुरल) आपदा से ख़राब होती है तो उन्हें कृषि बीमा कंपनी इंशोरेंस देगी। प्राकृतिक आपदा यानि यदि खेत में सूखा पड़ गया हो, ओले बर्फ बारी होने के कारण या बाढ़, तूफ़ान आंधी के कारण फसल ख़राब हुई तभी इसका लाभ किसानों को मिलेगा।
योजना की शुरुवात कब और किसके द्वारा की गयी?:-
18 फरवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फसल बीमा योजना की शुरुवात की गयी।
योजना का उद्देश्य क्या है? :-
योजना का उद्देश्य यह है कि किसानो को योजना के बारे में जानकारी देना ताकि उन्हें सुविधाओं का लाभ मिले। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें खेती करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन और बढ़ावा देना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि क्या होगी?:-
योजना के अंतर्गत किसानों को 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जायेगा। यह राशि तभी किसान को मिलेगी यदि उसकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण या जंगली जानवर के कारण नष्ट हुई होगी अगर किसी व्यक्ति द्वारा फसल को बर्बाद किया गया हो तो उसे वह क्लेम नहीं कर सकता।
किसानों को कितने प्रतिशत बीमा किश्त का भुगतान करना होगा?:-
किसानों को अपनी फसलों का कुछ प्रतिशत का भुगतान इंशोरेंस कंपनी को देना है जिसमे उन्हें खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% देना होगा ताकि भविष्य में उनकी फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई तो उन्हें बीमा सहायता राशि मिल सके।
क्या PMFBY का आवेदन देश का कोई भी किसान कर सकता है?:-
जी हाँ, देश का कोई भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन कर सकता है। अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो हमारे द्वारा लिखे आर्टिकल को पढ़े।
पीएम फसल बीमा योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?:-
आप योजना का आवेदन फॉर्म दोनों ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से भर सकते है यदि आप ऑनलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को भरना है और यदि आप ऑफलाइन माध्यम द्वारा फॉर्म भरते है तो इसके लिए आपको कृषि विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा और भरकर वही जमा करवा देना होगा।
प्राकृतिक आपदा के कारण हुई बर्बाद फसल की रिपोर्ट किसान को कब तक देनी होगी?:-
प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसान की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उन्हें 72 घंटे के अंदर किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी।
किसान योजना का आवेदन कब कर सकता है?:-
किसान योजना का आवेदन खेती में बुवाई करने के 10 दिन बाद योजना के लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है।
फसल बर्बाद होने पर कितने दिन के अंदर बीमा राशि किसान को मिल जाती है?:-
यदि किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो 15 दिन के अंदर किसान के खाते में क्लेम राशि पहुँच जाती है। इसके लिए उन्हें फसल बर्बाद होने की रिपोर्ट कृषि विभाग को देनी होती है।
तो दोस्तो इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी किसान का पंजीयन ऑनलाई अपने लोक सेवा केन्द्र CSC के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।
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