दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Kritrim Upkaran Praday Yojna CG 2023-24 के बारे में। कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना क्या है, इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, इस योजना की पात्रता क्या होगी तथा क्या क्या इसके लाभ मिलेंगे, आवेदन कहां और कैसे करेंगे इस तरह से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना की संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़िए।
विषय सूची
योजना का उद्देश्य
निःशक्त व्यक्तियों की निःशक्तता न्यूनतम कर गतिशीलता बढ़ाना। अर्थात जितने भी निशक्त व्यक्ति हैं उन सभी की सहायता के लिए यह योजना संचालित की गई है। इस योजना से दिव्यांग जनों को बहुत सारी सुविधाएं और लाभ दिया जा रहा है जिससे इस योजना का उद्देश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
हितग्राहियों की पात्रता
1.दिव्यांगजन दिव्यांगता प्रमाण पत्र/ UDID कार्ड धारक हो।
2.किसी भी प्रकार की निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
3.छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो।
4. BPL परिवार का सदस्य हो अथवा कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) की अनुशंसा।
उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले सभी नि:शक्तजन इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मिलने वाले लाभ
माता-पिता/अभिभावक या स्वयं की मासिक आय 5000 रूपये प्रतिमाह होने पर उन्हें निःशुल्क तथा जिनकी आय 5001 रूपये से 8000 रूपये से मध्य है उन्हें संसाधन की 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर संसाधन प्रदान किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम 6900 रूपये तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
योजनान्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों को निम्न उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
- 1.ट्रायसायकिल
- 2.बैशाखी
- 3.श्रवण यंत्र
- 4.ब्रेल
- 5.किट
- 6.व्हील चेयर
- 7.टेप रिकार्डर
- 8.केलीपर्स श्वेत छड़ी तथा
- 9.अन्य कृत्रिम अंग प्रदान किये जाते है।
आवश्यक दस्तावेज
- 1.निःशक्तता प्रमाण पत्र
- 2.आय प्रमाण पत्र
- 3.जाति प्रमाण
- 4. आधार कार्ड
- 5. मोबाइल नंबर ।
उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा संबंधित कार्यालय द्वारा लिए जाने वाला अन्य आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
- 1.आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भर लीजिए।
- 2. आवेदन पत्र के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दीजिए।
- 3. अब अपना आवेदन संयुक्त संचालक/उप-संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर दीजिए।
आवेदन की स्वीकृति
आपका आवेदन जमा होने के पश्चात संबंधित विभाग में आपके आवेदन की जांच की जाएगी तथा आपके आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात संचालक/उप-संचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपके लिए इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली उपकरण दी जाएगी।
विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg samaj kalyan vibhag लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गए चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं।
2. आप आपके सामने समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का होमपेज दिखाई देगा यहां तीसरे नंबर पर सेवाएं लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आने के बाद आप कार्यक्रम और योजनाएं में आ जाइए उसके बाद 3 नंबर पर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
3. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना की जानकारियां दिखाई देंगे यहां नीचे अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं।
4. अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने इस योजना से संबंधित विभागीय जानकारी मिल जाएगी। नीचे चित्र में देख सकते हैं।आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं व अपने संबंधित को भी इसका लाभ दिलाने में सहयोग कर सकते है।
विभागीय जानकारीे देेखने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी
योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना CG | Kritrim Upkaran Praday Yojna CG 2023-24 |
उदेश्य |
दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय करना |
लाभार्थी |
दिव्यांगजन व्यक्ति |
साल |
2023 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क |
फ़ोन न. – 0771-2277901 हेल्पलाइन न. – 155-326 टोल फ्री न. – 1800-233-8989 |
ऑफिसियल वेबसाइट | |
योजना |
छत्तीसगढ़ राज्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1.कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना क्या है?
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना के अंतर्गत निशक्त व्यक्तियों को उनके सारे विकलांगता की जरूरतों का उपकरण निशुल्क प्रदाय किए जाने वाली योजना है।
2.कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना में क्या-क्या उपकरण दिया जाता है?
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना मैं निशक्त व्यक्तियों को उसके शारीरिक आवश्यकता अनुसार ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट,व्हील चेयर, टेप रिकॉर्डर, केलीपर्स, श्वेत छड़ी आदि अन्य उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
3.कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना का लाभ कौन ले सकता है?
कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता की शर्तें हैं जो निशक्त व्यक्ति इन पात्रता को पूर्ण करता है उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है पात्रता की शर्तें ऊपर आर्टिकल में हमें बता दिया है। कृपया देख सकते हैं।
4.कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकर प्रदाय योजना के लिए आवेदन कहां करें?
इस योजना के लिए आवेदन संयुक्त संचालक/ उपसंचालक जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने संबंधित जनपद कार्यालय में भी या अपने ग्राम पंचायत में भी आवेदन जमा कर सकते हैं। इसी तरह से नगरी ने कहा है कि अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत या नगर पालिका निगम में आवेदन कर सकते हैं।
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