दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Nirman Shramik Suraksha Upkaran Sahayta Yojna CG 2023-24 के बारे में मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है, इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ेंगे, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे, यह योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है, इस योजना का लाभ कितने दिनों में प्राप्त होता है, इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे और कहां करना पड़ेगा, इस तरह से मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा।
अगर आप एक मजदूर है तथा इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी देखना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है आप इस आर्टिकल को पूरे अंत तक जरूर पढ़िए और इस योजना का लाभ आप भी लीजिए।यहां इसकी संपूर्ण जानकारी बताई गई है।
विषय सूची
- 1 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है
- 2 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के लाभ
- 3 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के प्रावधान
- 4 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु पात्रता
- 5 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 6 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
- 7 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- 8 योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- 9 विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
- 10 योजना की सामान्य जानकारी
- 11 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 11.1 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है?
- 11.2 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना मैं कितनी राशि मिलती है?
- 11.3 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
- 11.4 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना कलाम कौन कौन ले सकता है?
- 11.5 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना कब से संचालित है?
- 11.6 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवेदन कहां करें?
- 11.7 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना की राशि कितने दिनों में मिल जाती है?
- 12 आपके लिए सुझाव
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना है इसके अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूर को सुरक्षा उपकरण हेतु राशि दी जाती है। ताकि वह अपने लिए मजदूरी कार्य करने हेतु उपकरण ले सके।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के लाभ
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण मजदूर को सुरक्षा उपकरण जैसे:- हेलमेट, जूता, दास्ताना,सेफ्टी जैकेट और मास्क आदि खरीदने के लिए ₹1500 दी जाती है। या इसके बदले उक्त सामान भी समय समय पर दिया जाता है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के प्रावधान
- 1. यह योजना मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के नाम से संचालित है।
- 2. मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूर को हेलमेट जूता दास्तान सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रुपए 1500 जो भी कम हो हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री व्यय से क्रय के पश्चात देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जाता है।
- 3. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ एक बार प्रदान किया जाता है।
- 4. इस योजना का प्रावधान अधिसूचना के दिनांक से ही प्रभावशील है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु पात्रता
- 1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होनी चाहिए।
- 2. योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक होनी चाहिए।
- 3. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत कम से कम 90 दिवस या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 4. हितग्राही पंजीयन के 90 दिन के पश्चात ही लाभ के लिए पात्र होंगे।
- 5. हितग्राही के पास संपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अंतर्गत जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड।
- 2.आधार कार्ड
- 3. बैंक पासबुक
- 4. नियोजन फॉर्म
- 5. चालू मोबाइल नंबर आदि।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया
- 1. योजना के तहत आवेदन किसी भी चॉइस सेंटर अथवा संबंधी क्षेत्राधिकर्ता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- 2. पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3. योजना के आवेदन का निराकरण संबंधित श्रम विभाग द्वारा 30 दिवस के अंदर किया जाता है।
- 4. योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- 1. सबसे पहले आप ऑफिसर वेबसाइट cglabour.nic.in में जाइए।
- 2. अब होमपेज में भवन एवं अन्य संनिर्माण के ऑप्शन में जाइए।
- 3. योजना के नीचे आवेदन करें ऑप्शन में क्लिक कीजिए।
- 4. अपना जिला चयन कीजिए वह श्रमिक पंजीयन क्रमांक डालिए, विवरण देखने में क्लिक कीजिए।
- 5. आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा ओटीपी को भर दीजिए हर वेरीफाई OTP में क्लिक कीजिए।
- 6. योजना हेतु फॉर्म खुलेगा फॉर्म में दी गई सभी जानकारी भर लीजिए।
- 7. आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति स्कैन कर pdf में अपलोड कर दीजिए और सबमिट में क्लिक कीजिए।
- 8. आपका योजना के लिए आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा अब आपको आवेदन नंबर प्राप्त होगा इस नोट कर लीजिए और सुरक्षित रख लीजिए।
इस आवेदन क्रमांक से अपनी आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- 1. सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट cglabour.nic.in में जाइए।
- 2. होम पेज में भवन एवं अन्य संनिर्माण में जाइए।
- 3. के नीचे योजना की स्थिति देखें ऑप्शन में क्लिक कीजिए।
- 4. जिले का चयन कीजिए, अपना आवेदन नंबर दर्ज कीजिए, स्थिति देखें में क्लिक कीजिए।
- 5. आपके आवेदन की स्थिति आपको दिखाई देने लगेंगे।
विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
यहां विभागीय जानकारी में देखने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है कृपया सभी स्टेप फॉलो कीजिए और खुद अपने मोबाइल से इसकी विभागीय जानकारी देख सकते है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं:-
स्टेप 1. सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg labour लिखकर सर्च कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 2. अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा इसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 4. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने भवन एवं अन्य संनिर्माण के अंतर्गत सभी जानकारियां दिखाई देंगे इसमें योजना के नीचे सामान्य जानकारी/ पात्रता /समय अवधि/ निराकरण/ मार्गदर्शिका/ संलग्न दस्तावेज लिखा हुआ option दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 5. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पेज को नीचे कीजिए और योजनाओं की अधिसूचना के नीचे मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना दिनांक :02/02/2017 लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 6. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना की विभागीय जानकारी PDF में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाएगी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।और पूरी जानकारी ले सकते है।
योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना छत्तीसगढ़ | Nirman Shramik Suraksha Upkaran Sahayta Yojna CG 2023-24 |
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना |
किसने शुरू की |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने |
उदेश्य |
निर्माण मजदूर को सुरक्षा उपकरण सहायता हेतु सहायता राशि प्रदान करना |
लाभार्थी |
छत्तीसगढ़ के मजदूर |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन |
साल |
2023-24 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क पता |
Labour Department Office EmailID and Contact Detail कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.) Email: cglc2012@gmail.com श्रमायुक्त कार्यालय संपर्क : 0771-2443515 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र (Labour HelpLine Toll Free No.) : 0771-3505050 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cglabour.nic.in |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना क्या है?
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण खरीदने हेतु राशि प्रदाय की जाने वाली योजना है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना मैं कितनी राशि मिलती है?
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना में सभी पंजीकृत मजदूरों को चाहे महिला हो या पुरुष ₹1500 की राशि दी जाती है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना श्रम विभाग के द्वारा की जाती है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना कलाम कौन कौन ले सकता है?
भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिक मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना का लाभ ले सकता है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना कब से संचालित है?
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना वर्ष 2012-13 से संचालित है।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना हेतु आवेदन कहां करें?
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के लिए आवेदन स्वयं से या किसी भी चॉइस सेंटर या अपने संबंधित जिला श्रम कार्यालय में करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना की राशि कितने दिनों में मिल जाती है?
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना 30 दिवस के अंदर आपके आवेदन में कार्यवाही की जाती है, उसके पश्चात आपको लाभ दे दिया जाता है।