विकलांग विवाह, मिलेंगे 1 लाख रूपये | ऑनलाइन आवेदन कैसे करे| Viklang Vivah Hetu Online kise Kare 24-25

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प्रस्तावना

दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Viklang Vivah Hetu Online kise Kare 24-25 में | छत्तीसगढ़ में विकलांग से विवाह करने के लिए शासन के द्वारा राशि प्रदान की जाती है इसमें वह या वधू किसी एक के विकलांग होने पर ₹50000 दिए जाते हैं तथा वर वधु दोनों के विकलांग होने पर दोनों को 50-50 हजार रुपए अर्थात उन जोड़े को ₹100000 की सहायता राशि दी जाती है।

इस आर्टिकल में इस राशि के लिए ऑनलाइन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी बताया गया है अगर आप एक विकलांग है या आपके परिवार या जान पहचान में कोई भी विकलांग है, जो विवाह करना चाहता है, उसे यह जानकारी अवश्य बताएं और इस आर्टिकल को पूरे अंत तक जरूर पढ़े ताकि सभी विकलांग भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके।

विकलांग से विवाह करने के लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विकलांग से विवाह करने पर दिए जाने वाले लाभ निम्न है

  • 1. वर या वधु दोनों के से किसी एक के विकलांग होने पर विवाह करने से ₹50000 दिए जाते हैं।
  • 2. वरीय वधु दोनों के विकलांग होने पर विवाह करने से दोनों को 50, 50 हजार रुपए दिए जाते हैं अर्थात दोनों की राशि को जोड़कर कुल 1 लाख रुपए दिए जाते है।

विकलांग विवाह में 50,000 प्राप्त होने के लाभ की संभावनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं:

  • सामाजिक सहारा: कुछ समाजों में, विकलांग विवाह में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का परंपरागत प्रावधान हो सकता है। इससे विकलांग व्यक्ति और उनके परिवार को समाज का सामाजिक समर्थन मिलता है।
  • आर्थिक सहारा: विकलांग व्यक्ति को विवाह में वित्तीय सहायता मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकती है। यह उन्हें अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है।
  • आर्थिक स्वतंत्रता: वित्तीय सहायता के माध्यम से, विकलांग व्यक्ति को अपने आर्थिक निर्णयों में स्वतंत्रता मिलती है। वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी स्वावलंबना की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
  • स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं: वित्तीय सहायता विकलांग व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह उन्हें उच्चतर शैक्षिक या चिकित्सा सुविधाओं के लिए पहुंचने में सहायक हो सकता है।
  • स्वार्थिक और सामाजिक स्थिति की सुधार: वित्तीय सहायता विकलांग व्यक्तियों के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इससे उनके सामाजिक संबंध और सामाजिक दर्शन को भी सुधारा जा सकता है।

यह सभी केवल संभावित लाभ हैं, और यह निर्भर करता है कि यह वित्तीय सहायता किस रूप में प्रदान की जाती है और व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति क्या है।

विकलांग विवाह अंशदान दिए जाने के उद्देश्य

वर या वधु दोनों में से एक के विकलांग होने पर शासन के द्वारा 50000 तथा दोनों के विकलांग होने पर  ₹1 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की आर्थिक सहायता करना तथा विकलांगों का विवाह कराना है।
इसके अलावा विकलांग को विवाह के लिए सहायता राशि देने के और उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

  • समाजिक समर्थन: विकलांग व्यक्तियों को समाज में शामिल होने के लिए सामाजिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। विवाह के लिए सहायता राशि इस प्रकार की आर्थिक सहायता को प्रदान कर सकती है, जो उन्हें समाज में समर्थ और स्वतंत्र महसूस करने में मदद कर सकती है।
  • आर्थिक सहायता: विकलांग व्यक्तियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें विवाह के खर्चों, उचित आवास के लिए निकट सुविधाओं का चयन और अन्य आर्थिक जरूरतों का सामर्थ्य देने के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
  • समानता और अधिकार: विकलांग व्यक्तियों को समाज में समानता और अधिकार की भावना का अनुभव करने का अधिकार होता है। उन्हें भी विवाह के लिए आर्थिक सहायता के माध्यम से अपने अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिलता है।
  • स्वावलंबना और सामाजिक सहयोग: विवाह के माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबना और समाज में सहयोग की भूमिका मिलती है। यह उन्हें समाज के सक्रिय सदस्य बनाकर उनका समर्थन करता है और उन्हें समाज की शामिलियत का एहसास कराता है।

इन उद्देश्यों के साथ, विवाह के लिए आर्थिक सहायता राशि विकलांग व्यक्तियों को समाज में शामिल होने में मदद कर सकती है और उन्हें समर्थ और स्वतंत्र महसूस करने में सहायक हो सकती है।

विकलांग व्यक्ति से विवाह हेतु आवश्यक दस्तावेज

वर अथवा वधू में से कोई एक विकलांग हो तो निम्न दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी

  • 1.आयु का प्रमाण पत्र इसमें अंक सूची या आधार कार्ड अथवा अन्य ऐसा प्रमाण पत्र जो शासन द्वारा स्वीकार्य हो दिए जा सकते हैं।
  • 2. विवाह का प्रमाण पत्र विवाह किस धार्मिक रीति से संपन्न हुआ है । अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • 3. जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु।
  • 4. विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्यप यदि हो तो दिए जा सकते हैं।
  • 5. करार अभिलेख जुडिशल स्टांप कागज पर होगा।
  • 6. अधिक निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र।

यदि व और वधु दोनों विकलांग है उनके लिए निम्न  दस्तावेज लगेंगे:-

  • 1. विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • 2. आय का प्रमाण पत्र।
  • 3. एवं वधू की वैवाहिक प्रमाणित फोटो।

उपरोक्त सभी दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य है ।

विकलांग विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

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स्टेप 01. सबसे पहले अपने मोबाइल कंप्यूटर में गूगल ओपन कीजिए। यहां sw.cg.gov.in लिखकर सर्च कीजिए ।

स्टेप 02. अब आपके सामने सर्च रिजल्ट आएंगे यहां समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कीजिए। दिए गए चित्र में नीचे देख सकते हैं।

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स्टेप 03. अब आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का होम पेज आ जाएगा यहां विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पंजीयन लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक कीजिए चित्र में नीचे दिखाया गया है चित्र में देख सकते हैं।

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स्टेप 04. अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अंशदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र फॉर्म ओपन हो जाएगा इसमें दिए गए सभी जानकारी सही-सही भारी यह जानकारी कर स्टेप में भरे जाएंगे पहले वर संबंधी दूसरा वधू संबंधी और तीसरा दस्तावेज अपलोड करने हैं और चौथा में घोषणा पत्र में क्लिक करके कैप्चर डालकर सुरक्षित करेंगे इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा और आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा।

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तो दोस्तों इस तरह से आप अपना या अपने आसपास के लोगो का ऑनलाइन कर सकते है। छत्तीसगढ़ में विकलांग व्यक्तियों को विवाह करने के लिए 50000 रुपए तथा वर वधु दोनों के विकलांग होने पर विवाह करने से ₹100000 शासन के द्वारा दी जाती है उसका ऑनलाइन कहां करना है और किस तरह से करना है इसकी सभी जानकारी आपने इस आर्टिकल में अपने जाना।

योजना की सामान्य जानकारी

आर्टिकल नाम विकलांग विवाह, मिलेंगे 1 लाख रूपये | ऑनलाइन आवेदन कैसे करे| Viklang Vivah Hetu Online kise Kare 24-25
उदेश्य

निःशक्तजन को विवाह प्रोत्साहन प्रदाय करना

लाभार्थी

निःशक्तजन व्यक्ति

साल

2024

हेल्पलाइन नंबर संपर्क 

फ़ोन न. – 0771-2277901

हेल्पलाइन न. – 155-326

टोल फ्री न. – 1800-233-8989

ऑफिसियल वेबसाइट

https://sw.cg.gov.in

योजना

छत्तीसगढ़ राज्य

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

विकलांग विवाह में कितना राशि मिलेगा?

यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी भी विकलांग से विवाह करता है तो उसे ₹50000 दिए जाते है। इसके साथ-साथ यदि दोनों विकलांग व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं तो ₹100000 शासन की तरफ से दिए जाते हैं अर्थात दोनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

विकलांग व्यक्ति को इसका लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?

विकलांग व्यक्ति को इसका लाभ लेने के लिए इस आर्टिकल में बताए गए सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा उसके पश्चात बताए गए स्टेप को फॉलो करके ऑनलाइन करना होगा अपने संबंधित समाज कल्याण विभाग में संपर्क करना होगा। आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा।

विकलांग प्रोत्साहन योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है?

विकलांग व्यक्ति को विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है।

विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना एक ऐसी सरकारी या सामाजिक पहल होती है जो विकलांग व्यक्तियों को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता या अन्य सुविधाएं प्रदान करती है।

इस योजना के लाभ क्या हो सकते हैं?

यह योजना विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके विवाह की प्रोत्साहन करती है, जिससे उन्हें सामाजिक सम्मान और समानता का अनुभव होता है।

इसकी योजना कैसे लागू होती है?

सामान्यतः, यह योजना सरकारी संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू होती है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता या सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं।

विकलांग विवाह प्रोत्साहन राशि कैसे प्राप्त की जा सकती है?

विकलांग व्यक्ति अपने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी विभाग से संपर्क करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह योजना किस प्रकार की समर्थन प्रदान करती है?

विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना आर्थिक समर्थन के अलावा, कई बार अन्य सामाजिक सहायता भी प्रदान कर सकती है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं।

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4 thoughts on “विकलांग विवाह, मिलेंगे 1 लाख रूपये | ऑनलाइन आवेदन कैसे करे| Viklang Vivah Hetu Online kise Kare 24-25”

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