दोस्तों आज इस पोस्ट के माध्यम से आप सीखेंगे CG Pention Kaise Banvaye 23-24 में इसकी पूरी जानकारी | छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पेंशन योजना कैसे बनवा सकते हैं | आवेदन फार्म ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी पात्रता क्या है, किसको इनका लाभ मिलेगा, कौन-कौन व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित किए जा सकते हैं|
इस तरह से मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल से जानेंगे आपको कहीं भी कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहे तो अपने संबंधित ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में जाकर जानकारी ले सकते हैं।
विषय सूची
मुख्यमंत्री पेंशन योजना का उद्देश्य
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों को अपने साधनों से विशेष तौर पर गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय तथा अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा निशक्तता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में, अपने आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में, अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन का भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की 7 वी अनुसूची में 23 और 24 के रूप में उल्लेख किया गया है
इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 से प्रारंभ कर दिया है। इस योजना से सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्ता महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजना के अतिरिक्त योजना है।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना CG की पात्रता
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ हितग्राहियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा जो भी व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा और वह सभी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं:-
-
1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए।
-
2. 60 वर्षीय इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति होनी चाहिए।
-
3. 18 वर्ष से या इससे अधिक आयोग की विधवा या विवाह उपरांत परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।
-
4. ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वे सूची की स्वत: सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचक सूचकांक कि कम से कम एक वंचक सूचकांक वाले परिवार की सूची में शामिल हो। अर्थात किसी भी सदस्य का नाम 2011 की सूची में 07 वंचक सूचकांक में 1 वंचक सूचकांक में शामिल होने चाहिए।
स्वत: सम्मिलित सूचकांक:- इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति का परिवार पता सम्मिलित परिवार की सूची में अनिवार्य तत्व सम्मिलित हो जाएगा।
- 1. बेघर परिवार।
- 2. निराश्रित भिक्षुक परिवार।
- 3. मैला ढोने वाले परिवार।
- 4. आदिम जनजाति समूह।
- 5. कानूनी रूप से विमुक्त किए गए बंधुआ मजदूर
वंचक सूचकांक:- इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति का परिवार सातवन सूचकांक में सम्मिलित परिवार की सूची में आएंगे.
- 1. D1 :- कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- 2. D2 :- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई व्यस्त सदस्य नहीं है वो परिवार।
- 3. D3 :- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- 4. D4 :- दिव्यांग सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले व्यस्क सदस्य से रहित परिवार।
- 5. D5 :- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के परिवार।
- 6. D6 :-ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यस्त साक्षर नहीं है।
- 7. D7 :- भूमिहीन परिवार जो अपने ज्यादातर कमाए दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं।
नगरी क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित निम्न परिवार के साथ होनी चाहिए
- 1. घास का छत/छप्पर में रहने वाले परिवार अथवा.
- 2. प्लास्टिक /पॉलीथिन के छप्पर में रहने वाली परिवार। अथवा
- 3. पत्थर के छत में रहने वाले परिवार अथवा।
- 4. स्लेट की छत में रहने वाली परिवार अथवा
- 5. बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार। आदि की सूची में शामिल हो।
2011 की सूची में उपरोक्त परिवार में शामिल होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना CG के लाभ
इस योजना के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को जिसका पंजीयन इस योजना के अंतर्गत हो जाता है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा ₹350 प्रति माह की दर से भुगतान किया जाता है। क्योंकि यह एक राज्य स्तर की योजना है इसलिए इसमें केंद्र सरकार की कोई राशि शामिल नहीं होती इस योजना का संपूर्ण राशि केंद्र सरकार ही वहन करती है।
पेंशन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया CG Pention Kaise Banvaye 23-24
मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत आप अपना आवेदन निम्न प्रकार से प्रस्तुत करेंगे।
- 1. निर्धारित प्रपत्र भाग 1 में आवेदन पत्र नगर निगम या नगर पालिका नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है यहां से आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी जानकारी नीचे हम बताएंगे।
- 2. ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाता है जो आवेदक को मिल जाता है आप यह से ले सकते है।
- 3. मुद्रित आवेदन पत्र प्रारूप में नहीं होने की दशा में आप सादे कागज पर भी आवेदन कर सकते हैं।
- 4. आवेदन को पूर्ण रूप से सही सही धरने के पश्चात आप आवेदन को अपने संबंधित ग्राम पंचायत में अपने सरपंच सचिव के पास जमा कर सकते हैं।
- 5. आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात उसका पावती अपने पास जरूर रखें।
- 6. आपका आवेदन फार्म जमा होने के पश्चात संबंधित सरपंच सचिव अपने अधीनस्थ जनपद पंचायत में पेंशन शाखा में वह फार्म जमा कर देता है, इस तरह से आपका आवेदन जनपद कार्यालय में चला जाता है।
- 7. आपके आवेदन जनपद कार्यालय में जनपद के अधिकारी कर्मचारी की सामान्य सभा के बैठक मैं अनुमोदन किया जाता है, अनुमोदन के पश्चात आपका आवेदन पात्र /अपात्र किया जाता है।
- 8. समस्त पात्र आवेदन को जनपद कार्यालय के संबंधित शाखा के कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करते हैं। वह इसकी जानकारी जिला पंचायत कार्यालय में देते हैं।
- 9. जिला पंचायत कार्यालय से समस्त पेंशन स्वीकृति की अनुमति दी जाती है।
- 10. इस तरह से समस्त पात्र हितग्राही का पंजीयन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पेंशन योजना CG अंतर्गत ऑनलाइन हो जाता है और आपके द्वारा दिए गए बैंक खाता में डीबीटी की माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में प्रतिमाह पेंशन की राशि जमा कर दी जाती है।
नोट:-छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ₹350 की जगह पेंशन को ₹500 प्रतिमाह कर दिया है।
आवेदन फार्म डाउनलोड करने के ऑनलाइन प्रोसेस
मुख्यमंत्री पेंशन योजना CG अंतर्गत आप अपने घर बैठे आवेदन फार्म ऑनलाइन निकाल सकते हैं इसके लिए निम्न चरणों का पालन करें और स्टेप बाय स्टेप सभी को ध्यान से पढ़ते हुए आवेदन फार्म डाउनलोड कर लीजिए चलिए नीचे बताते हैं:-
1. सबसे पहले अपने मोबाइल से कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र की सहायता से गूगल ओपन कर लीजिए और यहां samaj kalyan Cg लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने तेज ओपन होगा यहां सबसे पहले नंबर पर समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख सकते हैं।
2. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का होम पेज खुल जाएगा यहां आप नीचे आ जाइए और योजनाएं वाले सेक्शन में सबसे पहले नंबर पर सामाजिक सहायता कार्यक्रम लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख सकते हैं।
3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया भेज ओपन होगा यहां आपको सामाजिक सहायता कार्यक्रम सेक्शन के नीचे सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री पेंशन योजना लिखा हुआ पर्सन दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख सकते हैं।
4. अब जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस योजना की सामान्य जानकारी दिखाई देने लगेंगे तथा नीचे अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र में देख सकते हैं।
5. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्यमंत्री पेंशन योजना से संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश आपके सामने आपके मोबाइल में पीडीएफ में खुल जाएगी आपके कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हैं।
हमें आवेदन फार्म डाउनलोड करना है इसलिए पेज नंबर 12 में आ जाइए यह प्रारूप -1 है। जो कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना का आवेदन फार्म है आप इसे प्रिंट आउट निकाल कर भर सकते हैं और इसे जमा कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी व्यक्ति का मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं जो व्यक्ति इस योजना की शर्तों को पूरा करता है।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. मुख्यमंत्री पेंशन योजना क्या है?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित की गई है जो कि इसका लाभ छत्तीसगढ़ के नागरिक ही ले सकते हैं? - 2. मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ कब से चालू है?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में वर्ष दो हजार अट्ठारह 19:00 से प्रारंभ है जो अभी तक चल रहा है। - 3. मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कितनी राशि मिलती है?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत ₹300 निर्धारित है,किंतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ₹500 बढ़ाया गया है। - 4. मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ का आवेदन फार्म कहां मिलेगा?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ का आवेदन फार्म आपको आपके ग्राम पंचायत में सचिव सरपंच के पास उपलब्ध हो जाएगी इसके अलावा आप अपने अधीनस्थ जनपद कार्यालय विकासखंड या नगरी निकाय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कहीं जाना नहीं चाहते तो ऑनलाइन इसके ऑफिशल वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऊपर हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है प्रोसेस देखकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। - 5. मुख्यमंत्री पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना का आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं या हमारे आर्टिकल में बताए गए सभी स्टेट को फलों कीजिए आप आवेदन फार्म आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे हैं। - 6. मुख्यमंत्री पेंशन योजना नई पेंशन के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में पेंशन बनवाने के लिए कोई राशि किसी भी कार्यालय में देने की आवश्यकता नहीं है यह पूर्ण रूप से निशुल्क है। - 7. मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है
1. आवेदन फार्म प्रारूप -1 पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा सरपंच सचिव का हस्ताक्षर सहित।
2. आधार कार्ड।
3. बैंक पासबुक।
4. मोबाइल नंबर।
5. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची, जिसने संबंधित हितग्राही का नाम हो।आदि। - 8. मुख्यमंत्री पेंशन योजना CG के लिए उम्र क्या होनी चाहिए?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या परित्यक्ता महिला। - 9. क्या मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए आप ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा करेंगे जिसका सत्यापन उपरांत पात्रता सुनिश्चित की जाती है तत्पश्चात पात्र हितग्राही को ही इसका लाभ दिया जाता है और पात्र हितग्राही का आवेदन ही संबंधित कार्यालय के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है इसलिए आप स्वयं से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। - 10. मुख्यमंत्री पेंशन योजना की जानकारी के लिए राज्य स्तर में बात करने के लिए क्या करें?
मुख्यमंत्री पेंशन योजना से संबंधित जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग के होम पेज पर संपर्क का ऑप्शन दिया हुआ है यहां से आप नंबर निकाल सकते हैं या
हेल्पलाइन नंबर 155- 326
फोन नंबर 0771-2277901
टोल फ्री नंबर 1800-233-8989 में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।
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