विषय सूची
- 1 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
- 2 योजना का उद्देश्य
- 3 हितग्राहियों की पात्रता
- 4 प्रोत्साहन राशि देने की शर्तें
- 5 मिलने वाले लाभ
- 6 योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 7 आवेदन की प्रक्रिया
- 8 आवेदन फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 9 विभागीय जानकारीे देेखने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी
- 10 योजना की सामान्य जानकारी
- 11 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 12 आपके लिए सुझाव
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Nihsaktjan Vivah Protsahan Yojna Form Kiase Bhare 2023-24 के बारे में। निशक्तजन प्रोत्साहन योजना क्या है,इसके क्या क्या लाभ है, किनको इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे, आवेदन कैसे और कब कहां जमा करना है इस तरह से इस योजना की संपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल को पूरे अंत तक जरूर पढ़िए और इस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए।
योजना का उद्देश्य
ऐसे निःशक्त जन व्यक्ति जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो। उसके सामाजिक व आर्थिक जीवन में सहयोग की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
हितग्राहियों की पात्रता
- 1. योजना अंतर्गत निशक्त दंपत्ति में किसी एक निशक्त व्यक्ति का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है अर्थात अगर कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ से नहीं है वह भी इसका लाभ ले सकता है अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ में रहता है और यहां उसका निवास प्रमाण पत्र बना हो।या अगर कोई दूसरे राज्य के व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के नि:शक्त लड़की से विवाह करता है, तो यहां छत्तीसगढ़ के लड़की को उनके निवास प्रमाण पत्र की अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
- 2. निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 2 में वर्णित परिभाषा अनुसार, दोनों निशक्त या एक निशक्त की निशक्तता 40% या उससे अधिक हो उसको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- 3. नि:शक्त दंपत्ति में पुरुष का प्रथम विवाह हो। अर्थात पुरुष पहले से विवाहित ना हो, पहली बार विवाह कर रहा हो।
- 4. विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 5. दंपत्ति का विवाह संस्कार प्रचलित सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- 6. दंपत्ति में से कोई सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में ना हो। यानी पति या पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर आयकर दाता की श्रेणी में आता है, सरकार को टैक्स देते है, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
प्रोत्साहन राशि देने की शर्तें
- 1. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु विवाह की अधिकतम 6 माह के भीतर आवेदन पत्र भरना होगा।
- 2. प्रोत्साहन राशि पात्र दंपत्ति को संयुक्त रूप से दिया जाता है।
- 3. यदि बिना किसी न्याय संगत कारण की और विवाह दिनांक भी 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दंपत्ति की वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो प्रोत्साहन राशि की संपूर्ण धनराशि भू राजस्व की भांति वसूल की जा सकती है।
टीप:- अगर आप चाहते है की मिली हुई प्रोत्साहन राशि वसूली ना हो तो विवाहित जीवन कम से कम 5 वर्ष से ज्यादा एक साथ ही रहे। - 4. प्रोत्साहन राशि युवक-युवती कोई एक के नि:शक्त होने पर राशि ₹50000 तथा युवक-युवती दोनों निशक्त होने की दशा में राशि ₹100000 एकमुश्त प्रदाय किया जाता है।
- 5. प्रोत्साहन राशि जीवन काल में मात्र एक बार ही दी जाती है। अगर आप दोबारा विवाह करते हैं चाहे युवक हो या युक्ति तो इसका लाभ दोबारा आपको नहीं मिलेगा।
मिलने वाले लाभ
- 1.नि:शक्त दंपत्ति में, एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) तथा
- 2.दोनों के नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) ।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 1. आयु प्रमाण पत्र, यानी आधार कार्ड या अंकसूची जैसी कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
- 2. विवाह प्रमाण पत्र अथवा विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य।
- 3. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)
- 4. पुरुष का प्रथम विवाह संबंधी शपथ पत्र
- 5.दंपत्ति का शपथ पत्र
- 6. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र
- 7. विकलांगता का प्रमाण पत्र
- 8. आय प्रमाण पत्र
- 9. वर एवम वधू की वैवाहिक प्रमाणित फोटो।
उपरोक्त दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदन की प्रक्रिया
- 1. आवेदक दंपत्ति के द्वारा आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में संयुक्त संचालक/ उपसंचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय के समक्ष संयुक्त हस्ताक्षरित/ अंगूठा निशानी युक्त आवेदन प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाता है।
- 2. आवेदक दंपत्ति में से किसी एक नहीं सकता था दोनों की निशक्त होने पर दोनों सदस्यों को सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है निशक्त दंपत्ति द्वारा विभाग की वेबसाइट में निशक्त पंजीयन की पावती प्रस्तुत करना होगा। अगर आप पंजीयन करने के लिए सक्षम नहीं है तो विभागीय अधिकारी का यह दायित्व है कि वह आपका पंजीयन अनिवार्यत: कर आपका पावती संलग्न करेगा।
- 3. विवाह संबंधी प्रमाण हेतु वैवाहिक पत्रिका अथवा सांसद/ विधायक/ अध्यक्ष अथवा सदस्य जिला पंचायत /अध्यक्ष अथवा सदस्य जनपद पंचायत /सरपंच राजपत्रित अधिकारी /सभासद/ अध्यक्ष पार्षद/ नगरी निकाय द्वारा प्रमाणित दस्तावेज तथा सामाजिक संगठनों का प्रमाण पत्र अथवा कानूनी विवाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 4. आवेदक दंपत्ति मैसेज निशक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 5. विवाहित दंपत्ति में से युवक को प्रथम विवाह होने संबंधी ₹10 के स्टांप पत्र में हस्ताक्षरित कर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 6 आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र परिशिष्ट -2 में ₹50 की स्टांप पत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 7. आवेदन पत्र में विवाहित दंपत्ति का नवीनतम फोटो किसी कंडिका 3.3 में उल्लेखित किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चिपकाना होगा।
- 8. वैवाहिक कार्यक्रम में दंपत्ति का संयुक्त रूप से लिया गया एक रंगीन फोटोग्राफ्स भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg samaj kalyan vibhag लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गए चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं।
2. आप आपके सामने समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का होमपेज दिखाई देगा यहां नीचे योजनाएं में आ जाइए उसके बाद 3 नंबर पर दिव्यांग कल्याण लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दसरे पूज मे आ जायेंगे जिसमें दिव्यांग कल्यांण की सभी योजनाये दिखाई देगें यहां दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में क्लिक कर दीजिए।नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र को देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
3. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारियां दिखाई देंगे यहां नीचे विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं।
4. अब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने इस योजना से संबंधित विभागीय जानकारी मिल जाएगी।आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और और आवेदन फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे चित्र में देख सकते हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं व अपने संबंधित को भी इसका लाभ दिलाने में सहयोग कर सकते है।
विभागीय जानकारीे देेखने के लिए यहां क्लिक करें विभागीय जानकारी
योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ । Nihsaktjan Vivah Protsahan Yojna Form Kiase Bhare 2023-24 |
उदेश्य |
निःशक्तजन को विवाह प्रोत्साहन प्रदाय करना |
लाभार्थी |
निःशक्तजन व्यक्ति |
साल |
2023 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क |
फ़ोन न. – 0771-2277901 हेल्पलाइन न. – 155-326 टोल फ्री न. – 1800-233-8989 |
ऑफिसियल वेबसाइट | |
योजना |
छत्तीसगढ़ राज्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमें नि:शक्त व्यक्ति को विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु शासन के द्वारा दिया जाता है।
2.नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन कैसे व कहां करें?
आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में सभी जानकारी भरकर आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदन पत्र स्वीकृत कैसे होता है?
संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर आपका आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।
4. नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि दिया जाता है?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना में एक नि:शक्त व्यक्ति को 50,000 एवं दोनों नि:शक्त व्यक्ति विवाह करते हैं तो ₹100000 की राशि दी जाती है।
5. नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना में आवश्यक दस्तावेज की जानकारी ऊपर हमने बता दिया है कृपया उसका अवलोकन कर लीजिए।
6. नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाता है?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है?
7. नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड कैसे करें?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी ऊपर हमने बता दिया है कृपया उसका अवलोकन कर निजी तथा बताएं गई विधि से आवेदन फार्म डाउनलोड कर लीजिए।
8. निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन फार्म कब-कब भरा जा सकता है?
नि:शक्तजन प्रोत्साहन योजना हेतु लिए आवेदन भरने के लिए आपको 6 माह का समय दिया गया है विवाह होने के 6 माह के अंदर आप अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं आपका विवाह जब भी हुआ हो विवाह होने से लेकर 6 माह के अंदर आपको आवेदन फार्म जमा करना अनिवार्य है तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
Nice information