दोस्तों आज इस पोस्ट के माध्यम से आप सीखेंगे छत्तीसगढ़ में (CG Kisan Panjiyan Kaise Kare 2023 -24) आप जानेंगे वर्ष 2023-24 में पंजीयन कैसे करेंगे। ताकि छत्तीसगढ़ के सभी किसान उचित दामों पर अपने अनाज सरकार को बेंच सके। और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस आर्टिकल में किसान पंजीयन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी इसे अंतिम तक ध्यान से पढिएगा और यहां जितने भी जानकारी दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए अपना पंजीयन करा लीजिए।
विषय सूची
- 0.1 एकीकृत किसान पोर्टल क्या है? CG Kisan Panjiyan Kaise Kare 2023 -24
- 0.2 एकीकृत किसान पोर्टल के लाभ
- 0.3 एकीकृत किसान पोर्टल के उद्देश्य
- 0.4 एकीकृत किसान पोर्टल में सम्मिलित योजना
- 0.5 एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन की पात्रता
- 0.6 किसान पंजीयन की प्रक्रिया CG Kisan Panjiyan Kaise Kare 2023 -24
- 0.7 एकीकृत किसान पोर्टल के पंजीयन हेतु फ्लोचार्ट
- 1 किसान पंजीयन हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 2 किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 3 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एकीकृत किसान पोर्टल क्या है? CG Kisan Panjiyan Kaise Kare 2023 -24
एकीकृत किसान पोर्टल छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है ताकि एक जगह सभी किसानों की जानकारी रखी जा सके जिसका उपयोग हर तरह से किया जा सके इसी पोर्टल के माध्यम से सभी किसानों का पंजीयन होता है व अन्य योजनाओं के लाभ देने के लिए भी यहां से किसानों की जानकारी लिया जाता है।
एकीकृत किसान पोर्टल के लाभ
- 1.एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों की डाटा एकत्रित करने में सहायता मिलती है।
- 2. सभी किसानों की जानकारी एक पोर्टल में मिल जाती है।
- 3. नई योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार को यहां से डाटा आसानी से मिल जाता है।
- 4. सभी किसानों को राशि वितरित करने के लिए आसानी होती है।
- 5. किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाइयां कृषि उपकरण आदि वितरण करने में सहायता मिलती है।
- 6. किसानों को एक निश्चित समय अवधि में योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
- 7. किसानों के आधार वेरीफिकेशन, अन्य दस्तावेज सत्यापन आदि में सहायता मिलती है।
- 8. इस पोर्टल से योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है।
- 9. किसानों का पंजीयन आसानी से तथा सरलता पूर्वक हो जाता है।
- 10. एक बार इस पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उसे अन्य योजनाओं को लाभ देने में बार-बार पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं होती।
- 11. किसानों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जैसे बैंक खाता, आधार, b1, मोबाइल नंबर आदि आसानी से प्राप्त हो जाता है।
- 12. वास्तविक हितग्राही को लाभ देने के लिए इस पोर्टल का सबसे असम वह महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें फर्जीवाड़ा होने का कोई विकल्प ही नहीं है।
एकीकृत किसान पोर्टल के उद्देश्य
- 1. किसानों की सटीक एवं त्वरित डेटा की प्राप्त करना।
- 2. अनेक प्रकार की योजनाओं के लिए किसानों का सिर्फ एक ही बार पंजीयन करना। और उसका उपयोग विभिन्न योजनाओं में करना।
- 3. योजनाओं के क्रियान्वयन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण में आसानी होना।
- 4. किसानों का आसानी से सुगमता पूर्वक पंजीयन होना करना।
- 5. किसानों की फर्जीवाड़ा से निजात पाना।
एकीकृत किसान पोर्टल में सम्मिलित योजना
वर्तमान में एकीकृत किसान पोर्टल के अंतर्गत निम्न योजना सम्मिलित है
- 1. धान उपार्जन
- 2. कोदो, कुटकी रागी उपार्जन
- 3. मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
- 4. राजीव गांधी किसान न्याय योजना।
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन की पात्रता
इस पोर्टल में किसानों की कुछ पात्रता है जिनमे से पात्र किसानों का पंजीयन किया जाता है।और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाता है। पात्रता संबंधी जानकारी निम्न है प्रकार से है
- 1. समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी किसान को एक ही गीत किसान पोर्टल में पंजीयन करने की पात्रता है।
- 2. मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन पट्टा धारक ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं उन्हें पोर्टल में पंजीयन की पात्रता है पात्रता है।
किसान पंजीयन की प्रक्रिया CG Kisan Panjiyan Kaise Kare 2023 -24
एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन निम्न प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है.
- 1. किसान को राजीव गांधी किसान या योजना, मुख्यमंत्री विचारों पर प्रोत्साहन योजना, मक्का उपार्जन तथा कोदो, कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने हेतु इन योजनाओं के दिशा निर्देश अनुसार पात्र किसानों को निर्धारित समय में इस पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- 2. किसानों के आवेदन को स्वीकृत /अस्वीकृत होने की जानकारी किसान को प्रदान किए गए किसान को के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। सभी किसानों को पंजीयन के बाद किसान कोड दिया जाता है जो यूनिक आईडी कहलाता है।
- 3. जिन किसानों का खाता संयुक्त रूप से है उसमें नंबरदार के नाम से पंजीयन कराया जा सकता है या समस्त खाताधारक किसी एक व्यक्ति के नाम से पंजीयन के लिए सहमति देंगे तो उस व्यक्ति का पंजीयन किया जाएगा या सभी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति अगर चाहे तो अलग-अलग भी सभी के नाम से पंजीयन किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित किसानों को आवेदन पत्र के साथ साथ समस्त खाता धारकों का सहमति और स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 4. संस्थागत या रेगहा या बटाईदार या लीज या डूबान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग cg khadya.nic.in के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
- 5. इस पोर्टल में खरीद मौसम ने की गई कृषि का फसल, उद्यानिकी फसल तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन किया जाएगा।
- 6. खरीफ वर्ष 2020 में धान उपार्जन हेतु पंजीकृत क्रय किए गए रकबा पर ही धान की बदले सुगंधित धान फोर्टीफाइड धान की फसल उद्यानिकी फसल एवं वृक्षारोपण करने वाली किसानों का पंजीयन किया जाएगा।
- 7. कूल धारित रखने के अधीन बोए गए समस्त फसल हेतु कृषक को ग्राम वार आवेदन करना होगा कृषक को बोए गए फसल की राज्य की जानकारी खसरा वार देनी होगी.
- 8. यदि किसान द्वारा कृषि भूमि का क्रय विक्रय किया जाता है तो गिरदावरी की अंतिम तिथि तक भैया पोर्टल में प्रदर्शित कुल रकबा के अधीन संबंधित कृषक की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- 9. संबंधित मौसम में भैया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रख देने से न्यूनतम फसल व रकबे को निम्नलिखित सूचनाओं हेतु मान्य की जाएगी।
- 10. पंजीकृत किसानों के डेटाबेस को आगामी वर्षों में उपयोग हेतु कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा कृषक जो गत वर्ष के पंजीयन डाटा में संशोधन नहीं करना चाहते उन्हें चालू वर्ष में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु यदि पूर्व में पंजीकृत किसान यदि किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहते हैं तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके संशोधन करा सकते हैं।
- 11. धान उपार्जन योजना एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत धान उत्पादन के दोहराव को रोकने के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।
- 12. पंजीयन के लिए किसानों को आवेदन पत्र के साथ-साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा हितग्राही किसानों से आधार नंबर उनकी सहमति से प्राप्त किया जाएगा यदि किसी किसान के पास आधार नंबर नहीं है तो मैदानी अम्लों के द्वारा ऐसे किसानों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से पंजीयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा आधार नंबर की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।
- 13. एक ही कृत किसान पोर्टल में किसानों की डुप्लीकेट को रोकने के लिए आधार नंबर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण फिर सत्यापन किया जाएगा तथा वास्तविक हितग्राही को ही प्रभावित करने के लिए किसानों के बैंक विवरण का भी सत्यापन कराया जाएगा।
- 14. एक ही की किसान पोर्टल पर किसान के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी को अनिवार्य रूप से करना होगा तत्पश्चात किसान का पंजीयन संबंधित सहकारी समिति द्वारा किया जा सकेगा।
- 15. फसल की रकबा निर्धारण हेतु भुइयां पोर्टल में संधारित भूमि गिरदावरी के आंकड़ों को अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा
- 16. सभी फसलों का कृष्ण कुमार खसरा बार बोये गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से संकलित की जाएगी।
- 17. गिरदावरी के आंकड़ों में त्रुटि भिन्नता होने पर प्रचलित निर्देशन एवं प्रक्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 18. एकीकृत किसान पोर्टल में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार ही सभी किसानों का सत्यापन और पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
एकीकृत किसान पोर्टल के पंजीयन हेतु फ्लोचार्ट
एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने की प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए यह फ्लोचार्ट बनाया गया है जिसे देखकर कोई भी किसान आसानी से समझ जाएगा कि उसे पंजीयन कराने के लिए क्या-क्या करना है।फ्लोचार्ट को नीचे चित्र में देख सकते है
एकीकृत किसान पोर्टल फ्लोचार्ट की जानकारी
- 1. सबसे पहले किसान को आवेदन फार्म भरना होगा।
- 2. अब किसान को उस फार्म को लेकर अपने ग्राम के संबंधित RAEO (ग्राम सेवक) के पास सत्यापन के लिए जाना है। जिसमें किसान को आवेदन फार्म के साथ-साथ सत्यापन कराने के लिए ऋण पुस्तिका, b1 खसरा, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की छायाप्रति लेकर जाना है। उसके बाद आपकी ग्राम सेवक सत्यापन करके उस फार्म को आपको तुरंत वापस कर देगा।
- 3. अब सत्यापन किए गए इस फार्म को लेकर आप अपने संबंधित सोसाइटी जहां आप अपना फसल बेचेंगे वहां जाकर operater को देना होगा। वहां आपरेटर आप का दस्तावेज के आधार पर 1.व्यक्तिगत जानकारी, 2.भूमि सत्यापन और 3.फसल विवरण को पंजीयन करेगा। जैसे ही पंजीयन होगा किसान के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और पावती देगा। SMS में लिंक भी आयेगा जिसमे किसान अपनों पंजीयन की जानकारी देख सकता है। इस तरह से किसान का एकीकृत किसान पोर्टल के अंतर्गत पंजीयन हो जाता है।
उसके पश्चात राजस्व विभाग के भुजा पोर्टल में स्वता फसल वार गिरदावरी से सत्यापन की पुष्टि होगा। उसके पश्चात कृषकवार फसल वी भुइयां से सत्यापित रकबा में जाएगा फिर विभिन्न विभागों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा जैसे खाद्य विभाग, कृषि विभाग,वन विभाग एवं अन्य विभाग ।
किसान पंजीयन हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया
एकीकृत किसान पोर्टल में किसान पंजीयन हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए कुछ ऑनलाइन प्रोसेस करने की आवश्यकता है उसके पश्चात आप आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें.
1. सबसे पहले आप कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र की मदद से गूगल ओपन कर लीजिए अब गूगल में एकीकृत किसान पोर्टल लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले नंबर पर एकीकृत किसान पोर्टल लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र में देख सकते हैं।
2. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आप छत्तीसगढ़ शासन के एकीकृत किसान पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, अब यहां आवेदन फार्म लिखा हुआ मेनू दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया चित्र में देख सकते हैं।
3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन फार्म PDF में ओपन हो जाएगा इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे चित्र में देख सकते हैं।
नोट:- इस PDF में 04 प्रकार के आवेदन फार्म आपको मिलेंगे.
प्रपत्र 01. किसान पंजीयन हेतु आवेदन फार्म।
प्रपत्र 02. पंजीकृत फसल /रकबे में संशोधन हेतु आवेदन फार्म।
प्रपत्र 03. पंजीकृत आधार, बैंक विवरण में संशोधन हेतु आवेदन पत्र।
प्रपत्र 04. वारिसान पंजीयन हेतु आवेदन पत्र
उपरोक्त सभी आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:- डाउनलोड आवेदन फार्म।
किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज
किसान पंजीयन के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य है.
- 1. आधार कार्ड।
- 2. बैंक पासबुक।
- 3. ऋण पुस्तिका (पर्ची) की कॉपी।
- 4.B1,खसरा,PII फसल विवरण, नक्सा।
- 5.मोबाइल नंबर।
तो दोस्तों इस तरह से आप छत्तीसगढ़ में किसी भी किसान का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. किसान पंजीयन कहां कराएं?
किसान पंजीयन के लिए आपको अपने अधीनस्थ (सोसाइटी) सहकारी समिति में समस्त दस्तावेज के साथ जाना होगा, यहां आपका पंजीयन हो जाएगा। - 2. पंजीयन के लिए दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?
किसान पंजीयन के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य है.
1. आधार कार्ड।
2. बैंक पासबुक।
3. ऋण पुस्तिका (पर्ची) की कॉपी।
4.B1,खसरा,PII फसल विवरण, नक्सा।
5.मोबाइल नंबर।आदि - 3. नाम शामिल में जमीन में है तो पंजीयन किसका होगा?
अगर जमीन शामिल में है किसी एक के नाम में नहीं है। 1 से अधिक व्यक्ति के नाम शामिल हैं, तो आप अलग-अलग सभी के नाम से या नंबरदार के नाम से या सभी की सहमति से कोई भी एक व्यक्ति के नाम से पंजीयन करा सकते हैं। - 4. किसान पंजीयन की जानकारी कैसे देखें?
आपके पंजीयन होने के पश्चात आपको एक किसान कोड प्राप्त होगा उसके आधार से आप अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं या इसकी खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट में यह जानकारी देख सकते हैं कि कितने जमीन का पंजीयन हुआ है और आपके बैंक खाता की जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट के CG किसान कैटेगरी को सेलेक्ट कर भी अपनी जानकारी देख सकते हैं। यहां किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। - 5. किसान पंजीयन के लिए कितने पैसे लगेंगे?
किसान पंजीयन के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है यह पूर्ण रूप से निशुल्क है। - 6. किसान पंजीयन के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड कैसे करें?
किसान पंजीयन के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए आप एकीकृत किसान पोर्टल छत्तीसगढ़ के ऑफिशल वेबसाइट से या इस पोस्ट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
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