राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना छत्तीसगढ़ | CG Parivar Sahayta List Kaise Nikale

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दोस्तों आज इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे राष्ट्रीय परिवार सहायता के बारे में। CG Parivar Sahayta List Kaise Nikale आप राष्ट्रीय परिवार सहायता के  सूची अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से घर बैठे निकाल सकते हैं आपको कोई भी कार्यालय सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

दोस्तों राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2 अक्टूबर 1995 से प्रारंभ हुई जो 15 अगस्त 1995 के प्रभावशील है। यह एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है।  इसका संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। यह योजना एक बहुत बड़ी राहत देने वाली योजना है। भारत देश के सभी राज्यों में इसका संचालन हो रहा है और पूरे भारतवर्ष के सभी राज्य के लोगों को नियमानुसार लाभ प्राप्त हो रहा है।

विषय सूची

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता व मिलने वाले लाभ

नाम से ही स्पष्ट है सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है तथा गरीब परिवार की सहायता कर रही है।

  • 1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • 2. मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो। यानी 59 वर्ष तक के होनी चाहिए। कमाऊ सदस्य के रूप में हो,अर्थात परिवार का भरण पोषण उनके द्वारा किया जा रहा हो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारणवश हो जाती है तो शासन के द्वारा इस योजना के तहत ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो ऐसे परिवार के वरिष्ठ मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितग्राही की चयन प्रक्रिया

नगरी निकाय/ ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी संबंधित नगरीय निकायों /जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार है। अर्थात हितग्राही का आवेदन ग्राम पंचायत से अनुशंसा होकर संबंधित जनपद पंचायत या नगरी निकाय में नगर पंचायत, नगर पालिका में जाते हैं तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत या संबंधित नगरी निकाय नगर पंचायत, नगर पालिका के द्वारा अनुशंसा किया जाता है तथा अपने उच्च कार्यालय जिला पंचायत को प्रेषित किया जाता है। जहां से हितग्राही को लाभ प्रदान करने हेतु आदेश किया जाता है। उसके पश्चात हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि 20000 रु.हस्तांतरित कर दी जाती है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 

इसके लिए सबसे पहले बता दूं कि पूरे भारत में सभी राज्यों में अलग-अलग तरीके से आवेदन आमंत्रित किया जाता है कुछ कुछ राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन किया जाता है और कुछ राज्यों में ऑफलाइन मोड में आवेदन किया जाता है। आप अपने राज्य के नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। हम यहां छत्तीसगढ़ में आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु आवेदन फार्म डाउनलोड कैसे करें:-आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आप दिए गए इस लिंक में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया एवं ग्राम पंचायत या नगरी निकाय का दायित्व

  • 1. राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु प्रारूप 01 मैं मुद्रित आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाए जाता है। अगर मुद्रित आवेदन पत्र समय पर उपलब्ध नहीं है तो उस दशा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है।
  • 2. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत का यह दायित्व निर्धारित किया जाता है कि वे जन्म मृत्यु के आधार पर या अन्यथा मृत्यु की सूचना मिलते ही सहायता के पात्र परिवार से संपर्क कर परिवार के नए मुखिया से प्रारूप 01 में आवेदन भरकर प्राप्त करते हैं।
    इसके लिए ग्राम पंचायत नगरी निकाय से संबंधित वार्ड के पार्षद का सीधा दायित्व होता है किंतु पंचायत नगरी ने कहा है कि पंच पार्षद द्वारा संपर्क करना करने की स्थिति में भी मृतक के परिवार द्वारा आवेदन दिया जा सकता है आवेदन प्राप्त होते ही संबंधित स्थानीय संस्था द्वारा आवेदक को पावती भी दी जाती है।
  • 3. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत ग्राम पंचायत नगरी निकाय द्वारा संबंधित वार्ड की पार्षद अथवा ग्राम पंचायत नगरी निकाय के किसी अधिकारी के माध्यम से परिवार की आय व नए मुखिया के बारे में दसवीं को आवश्यक जांच कराई जाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रारूप पर यथा स्थान अंकित कर ग्राम पंचायत का यह दायित्व है कि आवेदन पत्र प्रतिदिन नाम से सात दिवस के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है आवेदन पत्र सम्यक रूप से उचित पाए जाने पर सहायता संबंधी प्रारूप 01 पर अपनी अनुशंसा ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को तुरंत प्रेषित किया जाता है।
  • 4. ग्राम पंचायत से प्राप्त अनुशंसा पर जनपद पंचायत द्वारा आवश्यक जांच कराई जाती है किंतु यह जांच हर हालत में आवेदन पत्र प्राप्ति के दिनांक से 3 सप्ताह के भीतर पूर्ण कराई जाती है जांच का कार्य विकासखंड में पदस्थ पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन के माध्यम से कराया जाता है या जनपद पंचायत अपने किसी अधिकारी के द्वारा भी जांच कर आता है।
  • 5. इस प्रकार मृत्यु के कारणों आदि की जांच पड़ताल के पश्चात जनपद पंचायत नगरी निकाय के द्वारा आवेदन पत्र को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है तथा संबंधित चयन प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात हितग्राही को पात्र पाए जाने पर राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्राप्त हो जाता है।

CG Parivar Sahayta List Kaise Nikale ऑनलाइन देखने की पक्रिया:-

  • 1. सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए यहां nsap लिखकर सर्च कर दीजिए|
  • 2. आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां National Social Assistance Programme (NSAP)|Ministry of … लिखा हुआ दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दीजिए।

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  • 3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का होम पेज दिखाई देगा यहां Reports लिखा हुआ ऊपर में मेनू दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए।

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  • 4. जैसे ही स्पीड पूरी करेंगे आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा यहां List of Reports के नीचे तीसरे नंबर पर State Dashboard लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए।

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  • 5. अब आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो चुका है जिसमें राज्य, स्कीम, एरिया और कैप्चा कोड फील करने का ऑप्शन आ रहा है इसमें अपनी जानकारी फील कर दीजिए। हमें राष्ट्रीय परिवार सहायता की सूची देखना है इसलिए scheme मे NFBS का चयन करें।

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  • 6. ऐसे ही सब कुछ भरकर सबमिट करेंगे आपके सामने उस राज्य के सभी जिले आ जाएंगे आप जिला बार टोटल हितग्राही की संख्या भी देख सकते हैं। अब आप अपने जिले का चयन कर लीजिए।

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  • 7. जैसे ही जिला का चयन करेंगे आपके सामने वह जिले के सभी ब्लॉक आ जाएंगे जहां सभी ब्लॉक के हितग्राही की संख्या भी देख सकते हैं। अब आप अपना ब्लॉक का चयन कर लीजिए।

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  • 8. आप जैसे ही अपने ब्लॉक का चयन करते हैं आपके सामने आपके ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत दिखाई देने लगेंगे साथ ही किस ग्राम पंचायत में कितने व्यक्ति को इसका लाभ मिला है,हितग्राही की संख्या भी देख सकते हैं।

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  • 9. अब आप अपने ग्राम पंचायत का चयन कर लीजिए जैसे अपने ग्राम पंचायत देख क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी सदस्य राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से लाभान्वित हुए हैं उनका स्वीकृति आदेश नंबर हितग्राही का नाम पिता पति का नाम उम्र आदि जानकारी दिखाई देख सकते है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

  • 10. हितग्राही पूरी जानकारी देखने के लिए उसके सैंक्शन ऑर्डर नंबर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो उसकी बेसिक डिटेल आप देख सकते हैं यहां हितग्राही का नाम/पिता पति का नाम उसका पूरा पता,उम्र तथा हितग्राही किस दिनांक को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का राशि मिला था उसका दिनांक भी देख सकते हैं।

तो दोस्तों इस तरह से आप पूरे भारत में किसी भी ग्राम पंचायत की परिवार सहायता की सूची देख सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इसमें बताए गए प्रक्रिया अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अगर आप अन्य राज्य के निवासी है तो आप अपने राज्य के अनुरूप आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार सहायता से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • 1. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना भारत सरकार की योजना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवार के सदस्य को दिया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है।
  • 2. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?
    इस योजना के अंतर्गत मृत्यु के उपरांत सरकार के द्वारा ₹20000 की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
  • 3. राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए आवेदन कहां करें?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए आप अपने ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं।
  • 4. राष्ट्रीय परिवार सहायता के लिए आवेदन कहां मिलेगा?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता का आवेदन आप शिवाजी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो यहां क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत तथा नगरी निकाय नगर पंचायत नगर पालिका के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
  • 5. राष्ट्रीय परिवार सहायता का पैसा कैसे मिलता है?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का पैसा सीधे हितग्राही के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से जमा किया जाता है।
  • 6. परिवार सहायता के लिए पात्र किसे माना जाएगा?
    राशि परिवार सहायता के लिए मृतक के परिवार में पति-पत्नी अव्यस्क बच्चे अविवाहित पुत्रियों एवं आश्रित माता-पिता शामिल माने जाएंगे।
  • 7. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु की सूची को आधार माना जाता है?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए बीपीएल सूची 2002 को आधार माना जाता है।
  • 8. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की शुरुआत कब हुई थी?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2 अक्टूबर 1995 से प्रारंभ हुई जो 15 अगस्त 1995 के प्रभावशील है।
  • 9. राष्ट्रीय परिवार सहायता की सूची कैसे निकाले?
    राष्ट्रीय परिवार सहायता की सूची ऑनलाइन निकालने के लिए इस वेबसाइट में बताए गए सभी स्टेप फॉलो कीजिए।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिशा निर्देश पढ़नेआवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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