एकीकृत किसान पोर्टल रकबे में संशोधन कैसे करें 2024-25 | Ekikrtit Kisan Poral Me Rakba Sansodhan Kaise Karen 24-25

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प्रस्तावना

दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Ekikrtit Kisan Poral Me Rakba Sansodhan Kaise Karen 24-25 | में किसी भी किसान के पंजीकृत जमीन में अगर बदलाव हुआ है। यानी जमीन खरीदा है या बेचा है, उस  स्थिति में जमीन में बदलाव हो जाता है। अपने पंजीकृत जमीन में बदलाव संशोधन करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में किसान अपनी जमीन का रकबे में संशोधन कैसे कर कर सकेंगे।

खरीफ वर्ष 2024 25 में जो भी किसान की जमीन में परिवर्तन हुआ है उसे संशोधन करने के लिए यहां पूरी जानकारी बताई जा रही है, यहां पर बताए गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फॉलो करिए ताकि आपको धान या अन्य फसल को समर्थन मूल्य में बेचने के लिए कोई परेशानी न हो।

रकबा संशोधन क्या है

एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से जो भी किसान पहले अपनी जमीन का पंजीयन कर चुके हैं और उसने जमीन में धन या अन्य फसल को समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं किंतु अगर वह किस फिर से नया जमीन लेता है अपने नाम पर या अपनी जमीन को भेज देता है तो उसके जमीन में बदलाव हो जाता है इस स्थिति में अपने संबंधित धन उपार्जन केंद्र में अपने रकबे में संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। ताकि कोई भी किसान बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य में धान बेच सके।

समर्थन मूल्य क्या है

सरकार के द्वारा किसानों का फसल किसने की आय दुगनी करने हेतु उचित नाम पर खरीदा जाता है जिसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। समर्थन मूल्य को सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसी निर्धारित दर पर सभी किसानों का धान या अन्य फसल समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदा जाता है।

रकबे में संशोधन कैसे करें

एकीकृत किसान पोर्टल में कोई भी किसान को राकबे में संशोधन के लिए नीचे बताए गए निम्न चरणों का पालन करना चाहिए

1. सबसे पहले एकीकृत किसान पोर्टल में रकबे में संशोधन हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
2. आवेदक को सही-सही भर लीजिए और आवश्यक दस्तावेज संलग्न कीजिए।
3. अब अपने आवेदन को अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र समिति में जमा कर दीजिए।
4. यहां ऑपरेटर के माध्यम से आपका आवेदन ऑनलाइन कर दिया जाएगा और आपके रकबे में संशोधन कर दिया जाएगा।

रकबे में संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज

एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत रकबे में संशोधन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी:-

  • 1. आवेदन फार्म पूरा स्पष्ट भरा हुआ।
  • 2. किसान का आधार कार्ड।
  • 3. किसान का बैंक पासबुक
  • 4. जमीन का b1,नक्शा व खसरा।
  • 5. पर्ची की फोटोकॉपी।
  • 6. किसान का मोबाइल नंबर आदि।

 आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया 

Ekikrtit Kisan Poral Me Rakba Sansodhan Kaise Karen 24-25

1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में Google ओपन कीजिए।
2. ekikrit kisan portal लिखकर सर्च कीजिए।
3. सर्च रिजल्ट में एकीकृत किसान पोर्टल लिखा दिखाई देगा उसमे क्लिक कीजिए।
4. अब आपके सामने होम पेज आएगा यहाँ आवेदन फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा उसमें क्लिक कीजिए।

Ekikrtit Kisan Poral Me Rakba Sansodhan Kaise Karen 24-25
5. अब आपका आवेदन फार्म पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा।

6. अब पेज नम्बर 02 में आ जाइये यही रकबा संसोधन का फॉर्म है |

7. इसका प्रिंटआउट निकाल कर पूरी जानकारी भर लीजिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र में जमा कर दीजिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत रकबे में संशोधन कैसे करें?

एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों को अपने रकबे में संशोधन के लिए www.onlinehelpcg.com का अवलोकन करना चाहिए। यहां रकबे में संशोधन की पूरी जानकारी बताया गया है।

रकबे में संशोधन के लिए क्या-क्या लगेंगे?

रकबे में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी ऊपर इस आर्टिकल में बताया गया है कृपया उसका अवलोकन कर लीजिए।

किसान को रकबे में संशोधन क्यों कराना करना चाहिए?

अगर किसान को अपना फसल समर्थन मूल्य में उचित दाम में सरकार को बेचना है, रकबे में संशोधन करना अनिवार्य है। ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिल सके।

एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत रकबे में संशोधन कहां होता है?

एकीकृत किसान पोर्टल अंतर्गत रख दे में संशोधन किसान के संबंधित धान उपार्जन केंद्र(समिति ) में किया जाता है।

रकबे में संशोधन हेतु आवेदन डाउनलोड कैसे करें?

रकबे में संशोधन हेतु आवेदन फार्म एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में ऊपर बताया गया है कृपया उसका अवलोकन कर लीजिए। इसके अलावा इस आर्टिकल में आवेदन फार्म का लिंक दिया गया है यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

रकबे में संशोधन नहीं होगा तो क्या होगा?

कोई भी किसान अगर अपने रकबे में संशोधन नहीं करता है तो वह उसे जमीन में उत्पादन किये फसल को धान उपार्जन केंद्र में नहीं बेच सकते।

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