दोस्तों आज इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Sukhad Sahara Yojna Aavedan CG की पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में सुखद सहारा योजना की पूरी जानकारी। आवेदन कैसे करे,सुखद सहारा योजना क्या है, इसका लाभ किन किन हितग्राही को मिलेगा, कितनी राशि प्राप्त होती है तथा इस लो योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, आवेदन कहां जमा कर रहा होगा वह आवेदन फार्म कहां मिलेगा।
इस तरह से सुखद सहारा योजना की संपूर्ण जानकारी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा तो इस आर्टिकल को लास्ट तक जरूर पढ़िए ताकि इस योजना का लाभ आप आसानी से ले पाए।
विषय सूची
- 1 सुखद सहारा योजना क्या है?
- 2 सुखद सहारा योजना का उद्देश्य
- 3 सुखद सहारा योजना की पात्रता
- 4 सुखद सहारा योजना से मिलने वाले लाभ
- 5 आवेदन की प्रक्रिया
- 6 सुखद सहारा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 7 आवेदन फार्म डाउनलोड की प्रक्रिया
- 8 सुखद सहारा पेंशन ऑनलाइन करने हेतु Quick Process.
- 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/(FAQ)
- 10 सुखद सहारा पेंशन योजना योजना की सामान्य जानकारी
सुखद सहारा योजना क्या है?
सुखद सहारा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विधवा परित्यक्ता महिला को पेंशन दिया जाता है ताकि इस तरह के महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके और जीवन यापन करने में मदद मिल सके।
यह योजना छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्ता के लिए वरदान साबित हुआ है और लगभग सभी विधवा, परित्यक्ता जो इस योजना के लिए पात्र हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
सुखद सहारा योजना का उद्देश्य
सुखद सहारा योजना का उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। ताकि अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने भरण-पोषण का ख्याल रख सके और उनके जीवन में सुधार हो सके।
सुखद सहारा योजना की पात्रता
- 1. 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला इस योजना के लिए पात्र है।
- 2. 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के परित्यक्ता महिलाएं। परित्यक्ता अर्थात जो महिला अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रहने लग जाति हैं वह परित्यक्ता कहलाती है। इस तरह के महिला भी इस योजना के लिए पात्र होंगे है।
सुखद सहारा योजना से मिलने वाले लाभ
सुखद सहारा योजना अंतर्गत पात्र विधवा परित्यक्ता महिला को ₹350 प्रति माह की दर से दिया जाता है जो कि राज्य सरकार इसका के द्वारा किस राशि का भुगतान किया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया
सुखद सहारा योजना अंतर्गत इसका लाभ लेने के लिए हितग्राही को निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपने ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव के पास जमा करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका निगम कार्यालय में जमा करेंगे और अपने आवेदन का उसका पावती जरूर ले लेवे।
आपके आवेदन फार्म जमा होने के बाद आपके संबंधित ग्राम पंचायत नगर आया नगर पंचायत नगर पालिका निगम के कर्मचारी अपनी संबंधित उच्च कार्यालय आवेदन को प्रेषित करेंगे तथा जनपद या जिला में आपका आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है। जो भी पात्र हितग्राही होते हैं उनका प्रतिभा कैंसिल उनके खाते में DBT के माध्यम से दिया जाता है।
सुखद सहारा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
सुखा सहारा योजना का लाभ लेने के लिए आपको फार्म के साथ ने मदरस्ता वेज संघटन करना अनिवार्य है
- 1. आधार कार्ड
- 2. बैंक पासबुक
- 3. विधवा परित्यक्ता प्रमाण पत्र
- 4. निर्धारित प्रपत्र में पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र
- 5. पासपोर्ट साइज फोटो तथा संबंधित कार्यालय द्वारा मांगे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज।
संलग्न प्रमाण पत्रों हेतु दिशा निर्देश
- 1. आयु प्रमाण पत्र (सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/ प्रशासक/ अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/ जन्म पंजी/ चिकित्सा प्रमाण पत्र/ स्कूल प्रमाण पत्र सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य )
- 2. निवास प्रमाण पत्र(राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच /पार्षद द्वारा जारी ) सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य
- 3. मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम /नगरी निकाय के वार्ड पंच पार्षद द्वारा प्रमाणित)
- 4. पति द्वारा छोड़े जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्ता हेतु) (संबंधित ग्राम /नगरी निकाय के वार्ड पंच पार्षद द्वारा प्रमाणित) आदि।
आवेदन फार्म डाउनलोड की प्रक्रिया
1. सबसे पहले अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र की सहायता से गूगल ओपन कर लीजिए अब यहां samaj kalyan chhattisgarh लिखकर सर्च करके चाहिए जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी की वेबसाइट छत्तीसगढ़ प्रशासन लिखा हुआ पहले नंबर पर दिखाई देगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र में देख सकते हैं।
2. अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा इसमें सेवाएं ऑप्शन मैं क्लिक कीजिए तत्पश्चात कार्यक्रम और सेवाएं ऑप्शन में क्लिक कीजिए उसके बाद सामाजिक सहायता कार्यक्रम में क्लिक कर दीजिए फिर सुखद सहारा योजना लिखा हुआ option दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र में क्लिक करके देख सकते हैं।
3. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने ही सुखद सहारा योजना से संबंधित कुछ जानकारियां देखने को मिलेगी उसे आप पढ़ सकते हैं। हमें आवेदन फार्म डाउनलोड करना है इसके लिए नीचे मैं अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में दिखाया गया है चित्र मैं देख सकते हैं।
4. आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित अन्य योजनाओं के साथ-साथ सुखद सहारा योजना की जानकारी भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी जिसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आप आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए पेज नंबर 10 में आ जाइए, पेज नंबर 10 से पेज नंबर 13 तक आवेदन फार्म है। आप इसका प्रिंट आउट निकालकर इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है इस तरह से आप सुखद सहारा योजना से संबंधित सभी जानकारियां समझ गए होंगे और आवेदन फार्म डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा।
आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें आवेदन फार्म
सुखद सहारा पेंशन ऑनलाइन करने हेतु Quick Process.
रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ क्लिक करें
- 1. सभी आवश्यक दस्तावेजों को gpg/png/pdf फाइल में 256 KB के अंदर साइज में बना कर रख लीजिए।
- 2. अब गूगल में e district cg लिखकर सर्च कीजिए।
- 3. सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट का होम पेज आएगा उसमें क्लिक कीजिए।
- 4. Login सेक्शन में तीसरे नंबर पर नागरिक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए।
- 5. पहले से ही आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आईडी पासवर्ड डालकर लॉगइन कर लीजिए।अगर नए है तो click here for New Registion में क्लिक कीजिए।
- 6. लॉग इन करने के पश्चात सभी सेवाएं में क्लिक कीजिए।
- 7. अब हितग्राही का नाम पता जिला जनपद ग्राम वार्ड सभी जानकारी भरकर नीचे सुरक्षित कीजिए।
- 8. अब दूसरा फार्म खुलेगा इसमें सभी जानकारी भरकर नीचे सहेजें और पूर्वालोकन में क्लिक कीजिए।
- 9. अपना तीसरा भाग खुल जाएगा जिसमें सभी अनुलग्नक देखें में क्लिक कीजिए और सभी दस्तावेजों को बारी-बारी अपलोड कर लीजिए। अब सभी अनुलग्नक रहे जीएम अपूर्व लोकन में क्लिक कीजिए और अंत में जमा करें को क्लिक कीजिए।
- 10. आपका आवेदन सफलतापूर्वक रजिस्टर हो गया है और आपको आवेदन क्रमांक प्राप्त हो गया है उसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न/(FAQ)
- 1. सुखद सहारा योजना क्या है?
सुखद सहारा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जो कि नाम से ही स्पष्ट है सुखद रूप से सहारा देने हेतु योजना। - 2. सुखद सहारा योजना के उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य राज्य के विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए सहयोग करना है। - 3. सुखद सहारा योजना हेतु पात्रता क्या है?
इस योजना के लिए 18 से 39 वर्ष की विधवा महिला तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्ता महिला इसके लिए पात्र होते हैं। - 4. सुखद सहारा योजना में कितनी राशि मिलती है?
सुखा सहारा योजना में ₹350 प्रतिमाह दिया जाता है। - 5. सुखद सहारा योजना के लिए आवेदन जमा कहां करें?
इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत में फार्म जमा करेंगे तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत नगर पालिका निगम जमा कर सकते - 6. सुखद सहारा योजना फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
फार्म डाउनलोड करने के लिए आप हमारे आर्टिकल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप इसके ऑफिशल वेबसाइट में जाकर फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।
सुखद सहारा पेंशन योजना योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम |
सुखद सहारा योजना आवेदन कैसे करे । Sukhad Sahara Pention Yojna CG |
उदेश्य |
विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को सहयोग करना |
लाभार्थी |
विधवा व परित्यक्ता |
साल |
2023 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क |
फ़ोन न. – 0771-2277901 हेल्पलाइन न. – 155-326 टोल फ्री न. – 1800-233-8989 |
ऑफिसियल वेबसाइट | |
योजना |
छत्तीसगढ़ राज्य |
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