दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Nirman Majdur Jivan Jyoti Bima Yojana Chhattisgarh 2023-24 के बारे में।छत्तीसगढ़ में निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी पात्रता के लिए क्या क्या शर्ते हैं, इसके अंतर्गत कितनी राशि मिलती है तथा कितना बीमा राशि इस योजना के अंतर्गत जमा करनी पड़ती है।
इस तरह से निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा अगर आप इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरे अंत तक जरूर पढ़िए।
विषय सूची
- 1 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है
- 2 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
- 3 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं
- 4 योजना की पात्रता
- 5 बीमा मिलने की प्रक्रिया
- 6 विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
- 7 योजना की सामान्य जानकारी
- 8 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 8.1 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?
- 8.2 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना कल आप किसको मिलता है?
- 8.3 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ती है?
- 8.4 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना किसके माध्यम से संचालित होती है?
- 8.5 निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- 9 आपके लिए सुझाव
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है
प्रत्येक निर्माणी मजदूर सदस्य के लिए ₹330 वार्षिक प्रीमियम जमा की जाती है। इसमें ₹165 मंडल द्वारा एवं शेष ₹165 हितग्राही द्वारा ऐसा था आधी राशि शासन के द्वारा दी जाती है इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक का बीमा हो जाता है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
- 1.निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना में शासन के द्वारा आधी राशि 165 रु.बीमा जमा कर दी जाती है जिसका लाभ हितग्राही को होता है।
- 2. इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु पर ₹200000 की बीमा राशि प्राप्त होती है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषताएं
- 1. यह योजना निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना कहलाती है।
- 2. यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील है।
- 3. यह योजना उन भवन निर्माण श्रमिक कर्मकार के लिए प्रभाव शिव है जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। अर्थात श्रमिक पंजीयन कार्ड धारी है।
- 4. अधिनियम से आशय,यह योजना वैधानिक रूप से अधिनियम 1996 का 27 से अभिप्रेत है।
- 5. बोर्ड ,धारा 18 की उप धारा 1 के अधीन गठित भवन और अन्य सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से अभिप्रेत है।
- 6. सचिव, से आशय धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।
- 7. आश्रित, से आशय पत्नी अथवा पति अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, मृतक बेटे की विधवा पत्नी और बच्चे,आश्रित माता-पिता यह सभी रिश्तेदार हितग्राही का आश्रित माना जाता है।
- 8. परिवार,से आशय है श्रमिक के पति या पत्नी अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा पत्नी एवं बच्चे को श्रमिक का परिवार माना जाता है।
- 9. नमिता अथवा नामिति से आशय निर्माण श्रमिक द्वारा छत्तीसगढ़ नियम 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिती से है।
योजना की पात्रता
- 1. 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन अधिनियम 1952 के तहत खाता धारी को छोड़कर मंडल में पंजीकृत समस्त निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- 3. बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा के लिए यह योजना परिवर्तित होगी।
बीमा मिलने की प्रक्रिया
- 1. बीमित मृत सदस्य के नाम वित्तीय आश्रित को मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र 1 में नोडल एजेंसी जिले के सहायक श्रम आयुक्त श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम पदाधिकारी को देनी होगी।
- 2. नोडल एजेंसी के द्वारा फॉर्म मृतक के बैंक की शाखा में भेजता है वह बोडर् को अवगत कराता है।
- 3. संबंधित बैंक के द्वारा निपटारा कर बोर्ड के नाम से चेक जारी कर दिया जाता है।
- 4. बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद किए गए निर्माण श्रमिकों द्वारा व्यक्ति से जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रपत्र भरकर सहमति दिए जाने पर हितग्राही के बैंक खाते में मंडल द्वारा राशि जमा कर दिया जाता है।
विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
यहां विभागीय जानकारी में देखने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है कृपया सभी स्टेप फॉलो कीजिए और खुद अपने मोबाइल से इसकी विभागीय जानकारी देख सकते है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं:-
स्टेप 1. सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg labour लिखकर सर्च कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 2. अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा इसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 4. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने भवन एवं अन्य संनिर्माण के अंतर्गत सभी जानकारियां दिखाई देंगे इसमें योजना के नीचे सामान्य जानकारी/ पात्रता /समय अवधि/ निराकरण/ मार्गदर्शिका/ संलग्न दस्तावेज लिखा हुआ असर दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 5. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पेज को नीचे कीजिए और योजनाओं की अधिसूचना के नीचे निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना (CONVERGED) दिनांक :18/02/2016 लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 6. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना की विभागीय जानकारी PDF में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाएगी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।और पूरी जानकारी ले सकते है।
योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना छत्तीसगढ़ | Nirman Majdur Jivan Jyoti Bima Yojana Chhattisgarh 2023-24 |
योजना का नाम |
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना |
किसने शुरू की |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने |
उदेश्य |
निर्माण श्रमिक को बीमा राशि प्रदान करना |
लाभार्थी |
छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल में पंजीकृत समस्त निर्माणी श्रमिक |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन/Offline |
साल |
2023-24 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क पता |
Labour Department Office EmailID and Contact Detail कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.) Email: cglc2012@gmail.com श्रमायुक्त कार्यालय संपर्क : 0771-2443515 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र (Labour HelpLine Toll Free No.) : 0771-3505050 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cglabour.nic.in |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत हितग्राही को किसी कारण सामान्य मृत्यु पर ₹200000 का बीमा दिया जाता है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना कल आप किसको मिलता है?
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ निर्माण श्रमिक जो भवन एवं अन्य सनी निर्माण कर्मकार अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ती है?
इस योजना के लिए सरकार द्वारा 165 रुपए व हितग्राही द्वारा 165 रुपए राशि जमा की जाती है। कल ₹330 की बीमा राशि जमा की जाती है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना किसके माध्यम से संचालित होती है?
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जाती है।
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर इस आर्टिकल ने बताया गया है कृपया उसका अवलोकन कर लें और नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं
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