मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़ | Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

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दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24 के बारे में। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना क्या है इसके क्या क्या लाभ है किस को इसका लाभ मिलेगा इसका लाभ लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा|

इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इस तरह से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना की पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं।इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़िए।

विषय सूची

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना क्या है

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए दुर्घटना में चिकित्सा सहायता के लिए राशि दी जाती है इसलिए इसका नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना रखा गया है। इसकी कुछ प्रावधान है जो नीचे देख सकते हैं:-

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना योजना के प्रावधान

  • 1. इस योजना के तहत पंजीकृत की श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु एकमुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि ₹20000 देती है।
  • 2. योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए दृष्टिबाधित चश्मा हेतु ₹1000 की कृत्रिम दंत हेतु ₹5000 एवं श्रवण बाधित यंत्र हेतु ₹6000 प्रदान किया जाता है।
  • 3. योजना के तहत श्रमिकों को 15 दिवस से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर उस अवधि में घोषित न्यूनतम वेतन के मान से 15 दिवस के बराबर वेतन प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा दिया जाता है।
  • 4. योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक जो मंडल में निरंतर 3 वर्ष शतक पंजीकृत हो उनका हृदय की शैली क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क का शैल्या क्रिया,रीढ़ की हड्डी की शैल्य क्रिया,पैर के टूटने की शैल्य क्रिया, कैंसर का इलाज लकवा ग्रसित जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर उनके बेहतर इलाज दवाई चिकित्सा कराए जाने हेतु एक मुश्त राशि, वास्तविक राशि या अधिकतम राशि ₹20000 दिया जाता है (यह लाभ प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत योजना एवं खूब चंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अतिरिक्त होता है)

योजना हेतु पात्रता

  • 1. 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • 2. निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य संनिर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए)
  • 3. योजना के तहत केवल पंजीकृत श्रमिक को ही योजना का लाभ दिया जाएगा परिवार के सदस्य पत्र नहीं होंगे।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना के अंतर्गत ऑनलाइन करने हेतु निम्न दस्तावेजों की मूल स्कैन प्रति की आवश्यकता होगी:-

  • 1. हितग्राही की जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड।
  • 2. आधार कार्ड
  • 3. बैंक पासबुक
  • 4. अस्पताल द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज जिसके माध्यम से इलाज दवाई चिकित्सा कराए जाने की पुष्टि की हो।
  • 5. दुर्घटना में चिकित्सा की दशा में FIR की रिपोर्ट की प्रति तथा दुर्घटना में ग्रस्त अंग की संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • 6. दृष्टि /श्रवण यंत्र जिसके लिए इलाज कराया जा रहा है कि संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • 7. गंभीर बीमारी जिसके लिए इलाज कराया जा रहा है कि संबंध में शासकीय चिकित्सक/ सिविल सर्जन /संबंधित रोग विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • 8. वेतन प्रतिपूर्ति की राशि प्रदाय किए जाने के संबंध में श्रमिक के 15 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की पुष्टि के संबंध में संबंधित अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

नोट :- ऑनलाइन कराते समय यह बातें ध्यान में जरूर रखिए सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ही स्कैन करके अपलोड करवाये अन्यथा आपका आवेदन निरस्त हो सकता है और इसका लाभ आपको मिल पाना संभव नहीं होगा।

आवेदन स्वीकृत की प्रक्रिया

  • 1. जैसे ही आप आवेदन ऑनलाइन करेंगे उसके पश्चात आपका आवेदन आपके संबंधित श्रम विभाग जिला कार्यालय को प्राप्त हो जाएगा।
  • 2. ऑनलाइन करते हो अब आपको एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन अपने आवेदन की जानकारी देख सकते हैं।
  • 3. आपके आवेदन की स्वीकृति का अधिकार प्रदेश के समस्त श्रम कार्यालय की सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम पदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक /श्रम उप निरीक्षक के माध्यम से किया जाता है।

भुगतान की प्रक्रिया

उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से आवेदन स्वीकृति होने के पश्चात योजना की राशि हितग्राही के खाते में RTGS,NEFT, DBT के माध्यम से किया जाता है।

विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया

यहां विभागीय जानकारी में देखने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है कृपया सभी स्टेप फॉलो कीजिए और खुद अपने मोबाइल से इसकी विभागीय जानकारी देख सकते है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं:-

स्टेप 1. सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg labour लिखकर सर्च कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

स्टेप 2. अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

स्टेप 3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा इसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

स्टेप 4. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने भवन एवं अन्य संनिर्माण के अंतर्गत सभी जानकारियां दिखाई देंगे इसमें योजना के नीचे सामान्य जानकारी/ पात्रता /समय अवधि/ निराकरण/ मार्गदर्शिका/ संलग्न दस्तावेज लिखा हुआ असर दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख लीजिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

स्टेप 5. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पेज को नीचे कीजिए और योजनाओं की अधिसूचना के नीचे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना दिनांक :30/06/2023 लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

स्टेप 6. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना की विभागीय जानकारी PDF में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाएगी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।और पूरी जानकारी ले सकते है।

Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24

 

योजना की सामान्य जानकारी

आर्टिकल नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़ | Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24
योजना का नाम

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना

किसने शुरू की

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

उदेश्य

 दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु एकमुश्त राशि प्रदान करना

लाभार्थी

छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल में पंजीकृत समस्त ‍निर्माणी श्रमिक

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन 

साल

2023-24

हेल्पलाइन नंबर संपर्क पता

Labour Department Office EmailID and Contact Detail

Give feedback

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.)

Email: cglc2012@gmail.com

श्रमायुक्त कार्यालय संपर्क : 0771-2443515

मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र (Labour HelpLine Toll Free No.) : 0771-3505050

ऑफिसियल वेबसाइट https://cglabour.nic.in
राज्य छत्तीसगढ़

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना क्या है?

इस योजना अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में चिकित्सा सहायता हेतु राशि प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना कितनी राशि दी जाती है?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना में ₹20000 तक दी जाती है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है?

यह योजना छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इस आर्टिकल में ऊपर बताए गए हर्ताधारी होनी चाहिए।यहां बताए गए नियमानुसार इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए हितग्राही के उम्र कितनी होनी चाहिए?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए हितग्राही का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना कब से प्रारंभ है?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना वर्ष 2012 से संचालित है। यह योजना पहले दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के नाम से संचालित था जिसे 30 6 2023 को मुख्यमंत्री निर्माण समिति दीर्घायु सहायता योजना के रूप में बदल दिया गया है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत परिवार के सदस्य को क्या लाभ मिलता है?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत परिवार के सदस्यों हेतु दृष्टिबाधित चश्मा के लिए ₹1000 कृत्रिम दांत हेतु ₹5000 तथा श्रवण बाधित यंत्र हेतु ₹6000 दिया जाता है।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसी भी CSC सेंटर से या श्रम कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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तो दोस्तों उम्मीद है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित हमारे आर्टिकल Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojna 2023-24 में बताई गई सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना छत्तीसगढ़  की जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। 

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