दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से आप जानेंगे Bandhak Nirman Majdur Punarvas Sahayta Yojna CG 2023-24 के बारे में। बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना क्या है, इसका लाभ किसको किसको मिलता है, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, यह योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है तथा कितनी राशि इस योजना के अंतर्गत शासन के द्वारा दी जाती है। इस तरह से बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा।
अगर आप एक श्रमिक हैं तो आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आप इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही बनाया गया है। इस आर्टिकल में लिखी सभी बातों को अंत तक ध्यान से पढ़िए, आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता।
विषय सूची
- 1 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना क्या है
- 2 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के लाभ
- 3 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के प्रावधान
- 4 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना की पात्रता
- 5 आवेदन की प्रक्रिया
- 6 योजना हेतु व्यय की जानकारी
- 7 विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
- 8 योजना की सामान्य जानकारी
- 9 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 10 आपके लिए सुझाव
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना क्या है
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। इसके अंतर्गत वे सभी मजदूर जो छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्य मजदूरी करने हेतु जाते हैं वहां किन्ही कारणों से मजदूरों को बंधक बना लिया जाता है और उन्हें अपना घर आने में दिक्कत होती है, तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उन्हें वापस लाने के लिए टीम भेजी जाती है और उस टीम को प्रति श्रमिक की दर से राशि दी जाती है। जिससे सभी श्रमिकों को अपने घर वापस आने के लिए राहत मिलती है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के लाभ
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना अंतर्गत भवन एवं अन्य सन निर्माण कर्मकार के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निम्न लाभ दिए जाते हैं:-
- 1. अन्य प्रांत में बंधक होने पर शासन के द्वारा उन्हें वापस लाने के लिए टीम भेजी जाती है।
- 2. टीम को प्रति श्रमिक की अनुसार₹2000 दिया जाता है।
- 3. प्रति श्रमिक को ₹2000 उसके स्वास्थ्य परीक्षण और वस्त्र लेने के लिए दी जाती है।
- 4. मजदूरों को शासन के द्वारा दूसरे प्रांत से अपने प्रांत में लाने के लिए सहायता करती है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना के प्रावधान
- 1. यह योजना बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना है।
- 2. इस योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- 3. यह योजना का प्रावधान दिनांक 02/11/2012 से प्रभाव शील है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना की पात्रता
- 1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- 2. बंधक निर्माण मजदूर को प्रदेश में वापस आने के पश्चात संबंधित जिले के माध्यम से मंडल में पंजीकृत किया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया
- 1. श्रम विभाग द्वारा अनुशंसित बंधक निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- 2. योजना का लाभ बंधवा निर्माण मजदूर को मंडल द्वारा एक ही बार दिया जाता है।
योजना हेतु व्यय की जानकारी
योजना हेतु शासन द्वारा निम्न तरीके से श्रमिकों हेतु व्यय करती है
- 1. निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार के में से किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले मजदूर अन्य प्रति में बंधक बनाए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में वापस लाने हेतु ₹2000 तक प्रति श्रमिक प्रदाय किया जाता है। यह गए तब भी दे होता है जब किन्ही कर्म से अन्य प्रांत के संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण पत्र बताएं नहीं किया जाता है, किंतु यहां से गई टीम श्रमिक को वापस छत्तीसगढ़ लाने का निर्णय लेती है।
- 2. बंधक निर्माण मजदूर को अब मुक्त कराकर प्रदेश में वापस ले जाने के पश्चात प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार वस्त्र के लिए 2000 रु. तक प्रदान किया जाता है।
- 3. इस तरह प्रत्येक बंधक निर्माण मजदूर के लिए कुल ₹4000 तक का भुगतान मंडल द्वारा श्रम विभाग से अधिक सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी को प्रदान किया जाता है।
इस तरह से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को, जो दूसरे राज्य में बंधक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सहायता दी जाती है, ताकि उन मजदूरों को अपना घर सही सलामत वापस ला सके।
विभागीय जानकारी देखने की प्रक्रिया
यहां विभागीय जानकारी में देखने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जा रही है कृपया सभी स्टेप फॉलो कीजिए और खुद अपने मोबाइल से इसकी विभागीय जानकारी देख सकते है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं:-
स्टेप 1. सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लीजिए यहां cg labour लिखकर सर्च कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 2. अब जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां सबसे पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 3. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का होमपेज खुलकर सामने आ जाएगा इसमें भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 4. अब जैसे ही इस में क्लिक करेंगे आपके सामने भवन एवं अन्य संनिर्माण के अंतर्गत सभी जानकारियां दिखाई देंगे इसमें योजना के नीचे सामान्य जानकारी/ पात्रता /समय अवधि/ निराकरण/ मार्गदर्शिका/ संलग्न दस्तावेज लिखा हुआ option दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 5. आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहां पेज को नीचे कीजिए और योजनाओं की अधिसूचना के नीचे बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना दिनांक :02/04/2012 लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें क्लिक कर दीजिए। नीचे चित्र में देख लीजिए।
स्टेप 6. अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना की विभागीय जानकारी PDF में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ जाएगी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।और पूरी जानकारी ले सकते है।
योजना की सामान्य जानकारी
आर्टिकल नाम | बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ | Bandhak Nirman Majdur Punarvas Sahayta Yojna CG 2023-24 |
योजना का नाम |
बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना |
किसने शुरू की |
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने |
उदेश्य |
मजदूर को पुर्नवास सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी |
छत्तीसगढ़ के मजदूर |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन |
साल |
2023-24 |
हेल्पलाइन नंबर संपर्क पता |
Labour Department Office EmailID and Contact Detail कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर (छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग) खंड-तीन, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छ.ग.) Email: cglc2012@gmail.com श्रमायुक्त कार्यालय संपर्क : 0771-2443515 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र (Labour HelpLine Toll Free No.) : 0771-3505050 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cglabour.nic.in |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के श्रमिक, जो प्रदेश से बाहर अन्य प्रांत में बंधक मजदूर के रूप में कार्यरत है, उन्हें वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है?
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना अंतर्गत प्रति मजदूर ₹2000 लाने के लिए तथा ₹2000 उसके स्वास्थ्य परीक्षण व जरूरत के हिसाब से वस्त्र आदि के लिए कुल ₹4000 प्रति श्रमिक के अनुसार से शासन द्वारा राशि दी जाती है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है?
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना श्रम विभाग के द्वारा संचालित की जाती है।
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना कब से संचालित है?
बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील है।